अमेरिका में नया बंदूक नियंत्रण कानून, राष्ट्रपति बाइडन ने किए हस्ताक्षर
अमेरिका ने बंदूक नीति पर नियंत्रण की तरफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बंदूक नियंत्रण कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे हालिया दशकों का सबसे कड़ा कानून बताया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के स्कूलों और दूसरी जगहों पर हुई गोलीबारी की घटनाओं के बाद से लगातार इस तरह के कानून की मांग उठ रही थी। इन घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई थी।
गुरुवार को सीनेट से पास हुआ था कानून
गुरुवार को सीनेट से पास हुए इस कानून पर हस्ताक्षर करते हुए जो बाइडन ने कहा, "इससे लोगों का जीवन बचाया जाएगा। गोलीबारी की घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों का संदेश था कि हम कुछ करें। आज हमने यह कर दिया।"
कानून आने से क्या बदल जाएगा?
यह कानून लागू होने के बाद अमेरिका में कम उम्र के लोगों के बंदूक खरीदना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल, बंदूक खरीदने से पहले सख्ती से उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। साथ ही राज्यों और प्रशासन को ऐसे कानून बनाने का हक दिया गया है, जिससे शांति के लिए खतरा लगने वाले लोगों से हथियार जब्त करना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस कानून के बाद अमेरिका में बंदूक हिंसा में कमी आएगी।
अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी- बाइडन
बंदूक नियंत्रण कानून के साथ 13 बिलियन डॉलर की निधि का भी ऐलान किया गया है। इसे स्कूलों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और हिंसा की रोकथाम के लिए स्थानीय कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। कानून पर हस्ताक्षर करते हुए बाइडन ने कहा, "मुझे पता है कि अभी बहुत कुछ किया जाना है। मैं कोशिश करने से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आज ऐतिहासिक दिन है।" उन्होंने 11 जुलाई को बंदूक हिंसा के पीड़ितों के लिए कार्यक्रम का भी ऐलान किया है।
अमेरिका में हालिया समय में हुईं ये घटनाएं
बीते कुछ समय से अमेरिका में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इस महीने की शुरूआत में तीन शहरों में हुई गोलीबारी की घटना में नौ लोग की मौत हो गई थी। ये घटनाएं फिलाडेल्फिया, चैट्टानूगा और मिशिगन में हुईं। इससे पहले टेक्सास के उवाल्डे के एक स्कूल में एक 18 साल के युवक ने गोलीबारी कर 21 लोगों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में अधिकांश बच्चे थे।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बड़ा फैसला
गुरुवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक हिंसा को लेकर बड़ा फैसला दिया था। न्यूयॉर्क के 1913 में बने एक कानून को निरस्त करने के मुकदमे में टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बंदूक लेकर चलना अमेरिकी लोगों का मूलभूत अधिकार है। नौ में से छह जजों ने फैसले का समर्थन किया था। बाइडन ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामान्य बुद्धि और संविधान दोनों के विरोधाभासी है।
न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)
अमेरिका में लंबे समय से बंदूकों पर नियंत्रण लगाने की मांग हो रही है। दरअसल, यहां के आधे से अधिक राज्यों में बंदूक रखने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं होती। बीते 20 सालों में अमेरिका में 20 करोड़ से ज्यादा हथियार बिके हैं और यहां 100 लोगों पर औसतन 120 बंदूकें हैं। आंकड़ों के अनुसार, 2020 में अमेरिका में 45,000 लोगों की गोलियों से मौत हुई थी, जिनमें से करीब 24,000 लोगों ने गोली मारकर आत्महत्या की।