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    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय करेगी सरकार, IT ऐक्ट में हो सकते हैं बदलाव

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय करेगी सरकार, IT ऐक्ट में हो सकते हैं बदलाव

    लेखन प्राणेश तिवारी
    Feb 20, 2021
    06:46 pm

    क्या है खबर?

    भारत सरकार फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों और नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो जैसे ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय करना चाहती है।

    सामने आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से ऐसा करने के लिए IT ऐक्ट में कुछ बदलाव किए जाएंगे।

    सरकार चाहती है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स कानून के दायरे में रहकर काम करें और इसे लेकर बीते दिनों IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में सख्त रुख जाहिर किया था।

    फैसला

    जल्द लग सकती है आखिरी मुहर

    एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि IT ऐक्ट में बदलाव से जुड़े फैसले पर जल्द मुहर लग सकती है और इससे जुड़ी घोषणा अगले सप्ताह संभव है।

    IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने बताया था कि सरकार सोशल मीडिया कंपनियों की सरकार के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए नए नियम लाने पर काम कर रही है।

    बड़ा बदलाव IT ऐक्ट के सेक्शन 79 में संशोधन से जुड़ा हो सकता है, जिससे ऑनलाइन कंपनियों की गड़बड़ आसानी से पकड़ी जा सके।

    बदलाव

    सेक्शन 79 को बदले जाने की जरूरत

    मौजूदा IT ऐक्ट का सेक्शन 79 सोशल मीडिया कंपनियों को प्लेटफॉर्म पर पोस्ट या शेयर किए गए किसी भी कंटेंट के बदले कानूनी कार्रवाई से बचा लेता है।

    हालांकि, अगर सरकार को सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे ऐसे कंटेंट का पता चले, जिसे कानून का उल्लंघन हो या दूसरों को उकसाया जा रहा हो तो सरकार प्लेटफॉर्म से सवाल कर सकती है।

    वहीं, ऐसे कंटेंट का ऐक्सेस डिसेबल करना या इसे हटाना सरकार के नियंत्रण में नहीं आता।

    चेतावनी

    बच नहीं सकतीं सोशल मीडिया कंपनियां

    सरकारी अधिकारी ने संभावित बदलावों की जानकारी देते हुए कहा, "कोई सोशल मीडिया कंपनी यह कहकर जिम्मेदारी से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि वह केवल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर यूजर्स को सेवाएं दे रही है।"

    एक और बड़ा बदलाव OTT प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम किए जाने वाले कंटेंट से जुड़ा है।

    ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कानून के खिलाफ जाने वाले कंटेंट का ऐक्सेस सरकारी एजेंसी या कोर्ट से आदेश मिलने के 24 घंटे के अंदर डिसेबल करना या हटाना होगा।

    वजह

    ऐक्ट में इसलिए बदलाव कर रही है सरकार

    संबंधित अधिकारियों के कहना है कि मौजूदा IT ऐक्ट में बदलाव सोशल मीडिया कंपनियों और भारतीय कानून के बीच संतुलन की स्थिति बनाने के लिए लाए जा सकते हैं।

    इसके बाद IT ऐक्ट से जुड़े नियम लगभग हर उस प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे, जिनपर कंटेंट अपलोड, मैनेज और शेयर किया जा सकता है।

    TRAI जैसी एक बॉडी इन प्लेटफॉर्म्स और इनपर शेयर किए जाने वाले कंटेंट पर नजर रखेगी और कार्रवाई करेगी।

    ट्विटर

    माइक्रोब्लॉगिंग साइट के साथ हुई खींचतान

    हाल ही में कंटेंट हटाने को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच खींचतान देखने को मिली थी, जिसके बाद कड़ा रुख अपनाया गया है।

    दरअसल, सरकार ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर से कुछ अकाउंट्स और URLs को ब्लॉक करने के लिए कहा था लेकिन ट्विटर ने उन्हें गलत नहीं माना और नहीं हटाया।

    सरकार ने जिन अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग की थी, उनमें से ज्यादातर दिल्ली सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के बारे में ट्वीट्स कर रहे थे।

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