NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / सड़क दुर्घटना में मौत होने पर पांच लाख का मुआवजा, जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना
    अगली खबर
    सड़क दुर्घटना में मौत होने पर पांच लाख का मुआवजा, जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना

    सड़क दुर्घटना में मौत होने पर पांच लाख का मुआवजा, जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना

    लेखन भारत शर्मा
    Sep 26, 2020
    06:20 pm

    क्या है खबर?

    देश में सड़क हादसों में होती लोगों की मौत को देखते हुए सरकार ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

    अब सड़क हादसे में मौत होने पर सरकार मृतकों के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी और वह भी घर बैठे।

    इसके लिए वाहन का बीमा करने वाली कंपनी तीन महीने में घर पहुंचकर परिवार को सहायता राशि का चेक सौंपेगी। सरकार नवंबर में इसकी अधिसूचना जारी कर सकती है।

    प्रावधान

    मोटर वाहन संशोधन विधेयक में किया मुआवजा राशि का प्रावधान

    हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2020 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत सड़क हादसे में मृत्यु होने पर परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।

    सरकार अब केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 के तहत नियम लागू करेगी।

    इसको लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सरकारी और निजी बीमा कंपनियों और हितधारों के साथ बैठक कर मसौदा अधिसूचना तैयार कर चुका है।

    जानकारी

    मुआवजे के लिए जरूरी होगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

    बता दें कि हादसे के बाद मुआवजे के लिए दुर्घटनाग्रस्त वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य होगा। इसके बिना मुआवजा का लाभ नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि वर्तमान में वाहनों की खरीद के समय पांच साल का इंश्योरेंस किया जा रहा है।

    अधिसूचना

    नवंबर के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है अधिसूचना

    अधिकारियों ने बताया कि कानून मंत्रालय से सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदे को हरी झंडी मिलने के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

    इसकी सबसे बड़ी बात यह होगी कि मौत होने के बाद मृतक के परिजनों को मुआवजे के लिए बीमा कंपनी या अन्य विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बीमा कंपनी खुद हादसे से संबंधित सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर घर बैठे मुआवजा राशि पहुंचाएगी।

    वर्तमान स्थिति

    वर्तमान में परिजनों को काटने पड़े हैं कई चक्कर

    अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के 70 प्रतिशत पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर 2.5 से 3 लाख रुपये मिलते हैं।

    इसके लिए परिवार को सालों तक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) में चक्कर काटने पड़ते हैं। अब मुआवजा राशि बगैर किसी देरी के बीमा कंपनी को तय समय में देनी होगी।

    हालांकि, एक बार मुआवजा लेने के बाद पीड़ित परिवार MACT के केस दाखिल नहीं कर सकेंगे।

    उच्च वर्ग

    उच्च वर्ग के लिए निर्धारित की जाएगी न्यूनतम मुआवजा राशि

    अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा उच्च वर्ग पीड़ित परिवारों के लिए भी न्यूनतम मुआवजा राशि निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा उनके पास MACT कोर्ट जाने का विकल्प भी मौजूद रहेगा।

    इधर, बस-कार ऑपरेशन कंफेडरेशन ऑफ इंडिया एवं CMVR समिति (बीमा) के अध्यक्ष गुरमीत तनेजा ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण नए नियम लागू होने में देरी हुई है, अन्यथा यह अधिसूचना अक्तूबर में ही लागू की जानी थी।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    भारत सरकार
    बीमा
    केंद्र सरकार
    मोटर वाहन अधिनियम

    ताज़ा खबरें

    IPL 2025: सूर्यकुमार यादव ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, एबी डिविलियर्स को पछाड़ा इंडियन प्रीमियर लीग
    इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज: जो रूट ने जड़ा 18वां वनडे शतक, बने सर्वाधिक रन वाले इंग्लिश बल्लेबाज इंग्लैंड क्रिकेट टीम
    JSW MG को बिक्री में मिली 40 फीसदी की बढ़त, अब तक की सर्वाधिक  MG मोटर्स
    IPL 2025: क्वालीफायर-2 में बारिश ने डाला खलल, मैच धुला तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? IPL 2025

    भारत सरकार

    मलेशियाई प्रधानमंत्री का बयान, प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं की जाकिर नाइक के भारत प्रत्यर्पण की मांग भारत की खबरें
    बालाकोट एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी कैंप फिर से शुरू भारत की खबरें
    सरकार को मिली स्विस बैंकों में धन जमा करने वाले भारतीय नागरिकों की पहली सूची भारत की खबरें
    अमेरिकी संसद की शक्तिशाली समिति की मांग, कश्मीर में लगी पाबंदियां खत्म करे भारत कश्मीर

    बीमा

    नए साल से बदल गए बैंक, बीमा और शॉपिंग के नियम, आप पर होगा सीधा असर व्यवसाय
    गैस सिलेंडर फटने पर कंपनी देती है 50 लाख रुपये तक का मुआवज़ा, जानें पूरी प्रक्रिया भारत की खबरें
    मुर्शिदाबाद हत्याकांड: बीमा पॉलिसी के लिए की थी पड़ोसी ने हत्या, पुलिस ने ऐसे सुलझाया केस पश्चिम बंगाल
    इंश्योरेंस कंपनी ने माँगा व्यक्ति की मौत का प्रमाण तो लाश लेकर ऑफ़िस पहुँच गए घरवाले दक्षिण अफ्रीका

    केंद्र सरकार

    हरियाणा: सोमवार और मंगलवार को बंद नहीं रहेंगे बाजार, खट्टर सरकार ने वापस लिया आदेश भारत की खबरें
    दो साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है लोन वसूली पर रोक- केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक
    आत्मनिर्भर भारत पैकेज: प्रवासियों के लिए आवंटित अनाज में केवल 33 प्रतिशत का हुआ वितरण दिल्ली
    PM केयर्स फंड में पांच दिन में आए 3,076 करोड़ रुपये, दानकर्ताओं के नाम सार्वजनिक नहीं नरेंद्र मोदी

    मोटर वाहन अधिनियम

    दिल्ली-NCR में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल, लोगों को नहीं मिल रहे ऑटो और कैब दिल्ली
    ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चंडीगढ़ के युवक का हो चुका है 189 बार चालान, जानें मामला चंडीगढ़
    पुलिसवाले ने बताई तरकीब, हजारों का चालान काटने पर भी भरने होंगे मात्र 100-200 रुपये दिल्ली
    मध्य प्रदेश: पुलिस ने चालान काटा तो युवक ने बाइक को लगा दी आग दिल्ली
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025