संसद के पहले सत्र में अभी तक कौन-कौन से महत्वपूर्ण बिल हुए पास, जानें
क्या है खबर?
तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बुधवार को बिल पास करने में जल्दबाजी करने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
पिछले 3 दिन में 3 बिल पास होने पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, "संसद का काम बिलों की जांच करना है। क्या हम पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं या कानून पास कर रहे हैं?"
उनके इन आरोपों के बीच आइए नजर डालते हैं कि अब तक कौन-कौन से महत्वपूर्ण बिल संसद से पास हो चुके हैं?
रिकॉर्ड
संसद से पास हुए रिकॉर्ड बिल
अपने दूसरे कार्यकाल के पहले सत्र में मोदी सरकार अब तक लोकसभा में 34 बिल पेश कर चुकी है, जिनमें से 20 से अधिक को सदन ने पास कर दिया।
वहीं, दोनों सदनों से अभी तक कुल 15 बिल पास हो चुके हैं। पिछले 15 साल में पहले या बजट सत्र में कभी भी इतने बिल पास नहीं हुए।
दोनों सदनों से पास हुए बिलों में तीन तलाक, RTI संशोधन और NIA संशोधन जैसे महत्वपूर्ण बिल भी शामिल रहे।
तीन तलाक बिल
तीन तलाक बिल पर सरकार ने पार की राज्यसभा की बाधा
तीन तलाक बिल मोदी सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी बिलों में से एक था।
इसमें तत्काल तीन तलाक यानि तलाक-ए-बिद्दत देने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
सरकार इस बिल को लोकसभा में तो पिछले कार्यकाल में भी पास कराने में कामयाब रही थी, लेकिन ये राज्यसभा से पास नहीं हो सका।
लेकिन इस बार सरकार ने तमाम तिगड़मबाजी करते हुए बिल को राज्यसभा से पास कराने में भी सफलता हासिल की।
RTI संशोधन बिल
विपक्ष के विरोध के बावजूद RTI संशोधन बिल भी पास
दूसरा महत्वपूर्ण बिल जो दोनों सदनों से पास हुआ वो था RTI संशोधन बिल।
इस बिल का विपक्ष ने जमकर विरोध किया था और इसे RTI कानून को कमजोर करने की कोशिश बताया था।
लेकिन इसके बावजूद सरकार इसे दोनों सदनों में पास कराने में कामयाब रही।
बिल में केंद्र सरकार को RTI अधिकारियों की सैलरी, सेवा की शर्तों और कार्यकाल की समय सीमा तय करने अपने हिसाब से तय करने की शक्ति दी गई है।
NIA संशोधन बिल
NIA संशोधन बिल से बढ़ाया NIA का अधिकार क्षेत्र
एक और महत्वपूर्ण बिल जो दोनों सदनों से पास हो चुका है और जल्द ही कानून की शक्ल लेगा वो है NIA संशोधन बिल।
बिल में किए गए संशोधनों में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है।
इसमें NIA को मानव तस्करी, जाली नोटों से जुड़े अपराधों, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या ब्रिकी, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अंतर्गत आने वाले मामलों में भी जांच का अधिकार दिया गया था।
UAPA संशोधन बिल
अब व्यक्तियों को आतंकी घोषित कर सकेगी सरकार
इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक (UAPA) पेश किया, जिसे लोकसभा ने मंजूरी दे दी।
बिल सरकार को संगठनों के अलावा व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की शक्ति भी प्रदान करता है।
इसके अलावा बिल में NIA को भी विशेष शक्तियां दी गई हैं। बिल में हुए संशोधनों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
इसके अलावा आने वाले दिनों में कुछ और बिल दोनों सदनों से पास होने की उम्मीद है।