उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज, जगदीप धनखड़ और मारग्रेट अल्वा के बीच मुकाबला
क्या है खबर?
देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए आज चुनाव होंगे। इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का मुकाबला विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मारग्रेट अल्वा से होगा।
ज्यादातर पार्टियों के समर्थन को देखते हुए धनखड़ की जीत लगभग तय लग रही है।
चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत 10 बजे होगी और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आज शाम को ही नतीजे आ सकते हैं।
क्या आप जानते हैं?
निर्वाचक मंडल में कितने सांसद?
निर्वाचक मंडल में 543 लोकसभा और 245 राज्यसभा सांसदों समेत कुल 780 सांसद होते हैं। फिलहाल राज्यसभा में आठ सीटें खाली हैं और 36 सांसदों वाली तृणमूल कांग्रेस मतदान से दूर रहेंगी। ऐसे में करीब 744 सांसद वोट डाल सकते हैं।
उपराष्ट्रपति चुनाव
धनखड़ को मिल सकते हैं 527 वोट
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे धनखड़ को चुनाव में 527 (70 प्रतिशत) वोट मिल सकते हैं, जबकि उन्हें जीत के लिए मात्र 372 वोटों की जरूरत है। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में विजेता उम्मीदवार को 68 प्रतिशत वोट मिले थे।
धनखड़ के समर्थन में NDA के 441 सांसद और पांच मनोनीत सांसद मतदान करेंगे। इसके अलावा उन्हें बीजू जनता दल, YSR कांग्रेस, बसपा, तेलुगू देशम पार्टी, अकाली दल समेत अन्य पार्टियों का सहयोग प्राप्त है।
उपराष्ट्रपति चुनाव
अल्वा को करीब 200 वोट मिलने की उम्मीद
विपक्षी उम्मीदवार मारग्रेट अल्वा को करीब 200 वोट मिल सकते हैं। उन्हें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सपा और वामपंथी दलों का समर्थन प्राप्त है। इनके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, तेलंगाना राष्ट्र समिति और उद्धव ठाकरे गुट के नौ शिवसेना सांसद भी समर्थन दे रहे हैं।
चुनाव से दो दिन पहले एक वीडियो जारी कर उन्होंने सभी सांसदों से बिना डर और राजनीतिक दबाव के वोट डालने की अपील की थी।
मतदान
कैसे होता है मतदान?
उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान खास तरीके से होता है और इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं।
इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, मगर उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है।
उन्हें बैलट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से आगे की प्राथमिकता देनी होती है।
ऐसे में सर्वाधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है।
जानकारी
संसद भवन में होगा मतदान
संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल प्रणाली से होता है। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं।
दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के जरिए उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यह मतदान गोपनीय होता है।
निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत तथा लोकसभा के 543 सदस्य शामिल होते हैं।