चुनाव आयोग ने किया उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान, 6 अगस्त को होगा मतदान
चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए आवश्यकता होने पर मतदान 6 अगस्त को होगा और उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव ने कहा कि मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। उससे पहले देश के नए उपराष्ट्रपति का नाम सामने आ जाएगा।
यह है पूरा कार्यक्रम
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरा कार्यक्रम इस प्रकार रहने वाला है- चुनाव आयोग 5 जुलाई को उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करेगा। नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई रखी गई है। 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच और छंटनी की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जुलाई होगी। किसी उम्मीदवार के नाम पर सर्वसम्मति नहीं बनने पर 6 अगस्त को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद उसी दिन मतगणना होगी।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिये होता है चुनाव
संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल प्रणाली से होता है। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के जरिए उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यह मतदान गोपनीय होता है। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत तथा लोकसभा के 543 सदस्य शामिल होते हैं।
उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे होता है मतदान?
उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान खास तरीके से होता है और इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, मगर उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। उन्हें बैलट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से आगे की प्राथमिकता देनी होती है। ऐसे में सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है।
उपराष्ट्रपति चुनाव में समान होता है वोटों का मूल्य
बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव की तरह सदस्यों के वोट का मूल्य अलग-अलग नहीं होता है। इसमें सभी सांसदों के वोट का मूल्य एक समान होता है। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान अधिकारी लोकसभा के महासचिव होंगे। इसका कारण है कि राज्यसभा महासचिव राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए लोकसभा महासचिव का नंबर आएगा। मतदान संसद की पहली मंजिल के कक्ष 63 में होगा।
क्या है राष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम?
देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और जरूरत पड़ने पर 21 जुलाई को मतगणना की जाएगी। इसी तरह 25 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति शपथ लेंगे। चुनाव की अधिसूचना 15 जून को जारी हुई थी और नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून थी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 2 जुलाई है। चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गंठबंधन (NDA) ने द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है।