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    महाराष्ट्र और राजस्थान में एक भी कोविड पीड़ित को नहीं मिला मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार
    कोविड मृतकों के परिजनों को मुआवजा न देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को फटकार

    महाराष्ट्र और राजस्थान में एक भी कोविड पीड़ित को नहीं मिला मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार

    लेखन मुकुल तोमर
    Dec 06, 2021
    06:13 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा न देने के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों की सरकारों को फटकार लगाई है।

    कोर्ट ने इन राज्यों की सरकारों को मृतकों के परिजनों को तुरंत मुआवजा देने को कहा है और ऐसा न करने पर सख्ती करने की चेतावनी दी है।

    कोर्ट ने महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकारों को खास तौर पर फटकार लगाई।

    सुनवाई

    महाराष्ट्र में एक भी व्यक्ति को नहीं मिला मुआवजा- सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि महाराष्ट्र में अभी तक एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया है और ये हास्यास्पद है।

    कोर्ट ने कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और अगर सरकार ने मुआवजा नहीं दिया तो उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी।

    महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए वकील सचिन पाटिल ने कोर्ट से कहा कि सरकार जल्द ही आदेश के पालन पर एक हलफनामा दाखिल करेगी।

    जानकारी

    राजस्थान सरकार को मानवीय रुख अपनाने की नसीहत

    राजस्थान सरकार को भी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को मानवीय रुख अपनाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उसके मजबूर करने के बाद ही सरकारें जागी हैं और पीड़ितों को मुआवजे के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं।

    पृष्ठभूमि

    सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोविड मृतकों के परिजनों को मिलने हैं 50,000 रुपये

    बता दें कि मुआवजे से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जून में केंद्र सरकार को कोविड मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया था। हालांकि उसने मुआवजे की राशि तय करने की छूट सरकार को दी थी।

    इसके बाद केंद्र ने 50,000 रुपये का मुआवजा देने की योजना बनाई थी जिसे अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी।

    ये 50,000 रुपये अन्य किसी योजना के तहत मिल रहे लाभ से अलग होंगे।

    आंकड़े

    महाराष्ट्र और राजस्थान में किसी को नहीं मिला है मुआवजा

    सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामों के अनुसार, महाराष्ट्र में कोविड से 1.40 लाख से अधिक मौतें हुई हैं, लेकिन लगभग 37,000 ने ही मुआवजे के लिए आवेदन किया है। हालांकि इनमें से भी किसी को मुआवजा नहीं मिला है।

    इसी तरह राजस्थान में लगभग 9,000 मौतों पर 595 आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन किसी को मुआवजा नहीं मिला।

    पश्चिम बंगाल में 19,000 से अधिक मौतों पर 467 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 110 लोगों को मुआवजा मिला है।

    प्रक्रिया

    क्या है मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया?

    सरकार के अनुसार, मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए मृतकों के परिजनों को जिला स्तरीय आपदा प्रबंधक कार्यालय में आवेदन करना होता है। इसके साथ उन्हें करोना से हुई मौत का सुबूत यानी मेडिकल प्रमाण पत्र देना होगा।

    इसके बाद कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दावे, सत्यापन, मंजूरी और मुआवजे के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया मजबूत लेकिन सरल और लोगों के अनुकूल प्रक्रिया के माध्यम से हो।

    सभी दावों का 30 दिन में निपटारा करना होता है।

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