इजरायल को सैन्य-हथियार मदद देने से रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गाजा में युद्ध के लिए इजरायल को सैन्य मदद और हथियार की आपूर्ति करने से रोकने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने भारत और भारतीय कंपनियों पर रोक लगाने की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका का खारिज करते हुए कहा कि वह देश की विदेश नीति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती।
कोर्ट ने आगे क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह इजरायल निर्यात पर रोक लगाता है तो इजरायल को हथियारों के निर्यात में शामिल भारतीय फर्मों पर अनुबंध संबंधी दायित्वों के उल्लंघन का मुकदमा चलाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि विदेशी मामलों में संलग्न होने के लिए केंद्र सरकार के पास अधिकार क्षेत्र है। कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत देने के लिए कोर्ट को इजरायल के खिलाफ आरोपों पर निष्कर्ष निकालना होगा।
क्या है याचिका?
सुप्रीम कोर्ट में याचिका अशोक कुमार शर्मा और अन्य द्वारा वकील प्रशांत भूषण के जरिए दायर की गई। याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वह इजरायल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली भारतीय फर्मों का लाइसेंस रद्द करें और नए लाइसेंस न दें। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इजरायल गाजा में नरसंहार कर रहा है, इसलिए भारतीय हथियारों का निर्यात नरसंहार अपराध की रोकथाम और दंड संबंधी कन्वेंशन का उल्लंघन है।