NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / सुप्रीम कोर्ट ने शहरों के नाम बदलने की याचिका खारिज की, हिंदू धर्म को महान बताया
    अगली खबर
    सुप्रीम कोर्ट ने शहरों के नाम बदलने की याचिका खारिज की, हिंदू धर्म को महान बताया
    सुप्रीम कोर्ट में नामकरण आयोग गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज (तस्वीर: ट्विटर/@court_india)

    सुप्रीम कोर्ट ने शहरों के नाम बदलने की याचिका खारिज की, हिंदू धर्म को महान बताया

    लेखन नवीन
    Feb 27, 2023
    03:48 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने "विदेशी आक्रमणकारियों" के नाम पर रखे गए शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थानों के नाम बदलने के लिए नामकरण आयोग गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

    सोमवार को जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने इस जनहित याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा, "यह उन अतीत के मुद्दों को जीवंत करेगा, जो देश में उबाल ला सकते हैं। हिंदू धर्म एक महान धर्म है, जो कट्टरता की अनुमति नहीं देता।"

    कोर्ट

    कोर्ट ने क्या कहा?

    सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, "आप अतीत को चुनिंदा रूप से देख रहे हैं। भारत आज एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आपकी उंगलियां एक समुदाय विशेष पर उठा रही हैं, जिसे बर्बर करार दिया गया है। क्या आप देश को उबाल में रखना चाहते हैं?"

    बेंच ने कहा कि किसी देश का इतिहास किसी देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को इस हद तक परेशान नहीं कर सकता कि आने वाली पीढ़ियां अतीत की कैदी बन जाएं।

    कोर्ट

    हिंदू धर्म कट्टरता की अनुमति नहीं देता- सुप्रीम कोर्ट

    कोर्ट ने कहा, "हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। हिंदू धर्म कट्टरता की अनुमति नहीं देता। इसकी महानता को समझने की कोशिश करें और किसी खास मकसद के लिए इसका इस्तेमाल न करें।"

    कोर्ट ने यह कहते हुए विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर स्थानों का नाम बदलने के लिए भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका और नामकरण आयोग के गठन की मांग को खारिज कर दिया।

    याचिका

    याचिका में क्या कहा गया था?

    अधिवक्ता उपाध्याय ने अपनी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21, 25 और 29 का हवाला देते हुए ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की बात भी कही थी।

    याचिकाकर्ता ने कहा था कि औरंगजेब रोड, औरंगाबाद, इलाहाबाद और राजपथ जैसे कई नामों में बदलाव कर उनका स्वदेशीकरण किया जाए और इन ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने के लिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट के कई निर्णयों का भी उल्लेख किया था।

    याचिका में 

    इंद्रप्रथ में भगवान कृष्ण जैसे नायकों का जिक्र तक नहीं- याचिकाकर्ता

    याचिका में कहा गया था कि भगवान कृष्ण और बलराम के आशीर्वाद से पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ (दिल्ली) में परिवर्तित कर दिया, लेकिन भगवान कृष्ण, बलराम और पांडवों जैसे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक नायकों का कोई जिक्र तक नहीं है।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल ही में सरकार ने राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया है, लेकिन दिल्ली में अभी भी कई जगहें ऐसी हैं, जो विदेशी आक्रांताओं के नाम पर हैं।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    सुप्रीम कोर्ट
    दिल्ली
    जनहित याचिका

    ताज़ा खबरें

    IPL 2025: DC बनाम GT मुकाबले की ड्रीम इलेवन, प्रीव्यू और अहम आंकड़े  IPL 2025
    #NewsBytesExplainer: भारत में बहिष्कार से तुर्की को कितना आर्थिक नुकसान होगा?  तुर्की
    एनवीडिया ने चीन में AI चिप के डायवर्जन से किया इनकार, कहा- नहीं मिला कोई सबूत  एनवीडिया
    सलमान खान ने ले लिया अपनी अगली फिल्म पर फैसला, नहीं आ रही 'बजरंगी भाईजान 2' सलमान खान

    सुप्रीम कोर्ट

    'काली' पोस्टर पर निर्माता लीना मनीमेकलाई को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक काली फिल्म
    रामसेतु को ऐतिहासिक स्मारक घोषित करने पर विचार कर रही सरकार, जानिए पूरा मामला सुब्रमण्यम स्वामी
    सौरभ कृपाल कौन हैं, जिनको जज बनाने पर सरकार ने जताई आपत्ति? सौरभ कृपाल
    उपराष्ट्रपति की टिप्पणी के बाद संविधान की मूल संरचना पर बोले CJI, जानें क्या कहा डीवाई चंद्रचूड़

    दिल्ली

    आफताब ने मिक्सर में पीसी थीं श्रद्धा की हड्डियां, जानें चार्जशीट में क्या-क्या कहा गया दिल्ली पुलिस
    दिल्ली शराब घोटाला: तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के पूर्व सहयोगी को CBI ने किया गिरफ्तार केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
    महबूबा मुफ्ती हिरासत में, अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ दिल्ली में कर रही थीं प्रदर्शन महबूबा मुफ्ती
    दिल्ली: आश्रम-DND एक्सटेंशन फ्लाईओवर के काम में देरी, कुछ दिन और जाम में फसेंगे वाहन ट्रैफ़िक जाम

    जनहित याचिका

    बॉम्बे हाईकोर्ट में PUBG पर बैन लगाने के लिए जनहित याचिका दायर गुजरात
    आय से अधिक संपत्ति: CBI की मुलायम और अखिलेश को क्लीन चिट, जानें पूरा मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
    हैदाराबाद एनकाउंटर: हाई कोर्ट ने लाशें सुरक्षित रखने को कहा, कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई तेलंगाना
    अब 24 सप्ताह में हो सकेगा गर्भपात, जानिये इसे लेकर क्या कहता है मौजूदा कानून दिल्ली हाई कोर्ट
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025