सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, VHP-बजरंग दल की रैलियों में भड़काऊ बयानबाजी और हिंसा न हो
सुप्रीम कोर्ट में आज हरियाणा में हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली-NCR में हो रही विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल की रैलियों पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि वो सुनिश्चित करे कि इन रैलियों में कोई भड़काऊ भाषण न दिया जाएं और न ही किसी तरह की हिंसा हो। कोर्ट ने भारी पुलिसबल की तैनाती के साथ-साथ CCTV कैमरे लगाने का निर्देश भी दिया है।
रैलियों की वीडियो रिकॉर्ड की जाए- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने मामले में दाखिल याचिका पर विशेष सुनवाई की। उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ-साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान कोई भी हिंसक घटना न घटे। कोर्ट ने अधिकारियों से संवेदनशील इलाकों में रैलियों की वीडियो रिकॉर्ड करने और उनकी फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?
कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही कई मौकों पर पुलिस को घृणास्पद अपराधों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का निर्देश दे चुका है, इसलिए पुलिस इस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून और व्यवस्था कायम रहे। हम आशा करते हैं कि राज्य सरकारें और पुलिस यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण न दिए जाएं।"
रैलियों को रोकने के लिए दाखिल हुई थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर VHP और बजरंग दल की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली-NCR के कई इलाकों में विरोध-प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके चलते हिंसा हो सकती है और स्थिति बिगड़ सकती है। याचिका में कहा गया था कि सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में कई रैलियां निकाली जा रही हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि इनमें भड़काऊ भाषण दिए जा सकते हैं।
हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा का मामला क्या है?
VHP ने सोमवार को नूंह में ब्रज मंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था, जिसमें कथित तौर पर बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर को भी शामिल होना था। हालांकि, स्थानीय लोगों ने यात्रा पर हमला करते हुए पथराव कर दिया, जिसके बाद नूंह में हिंसा भड़क गई। इस हिंसा की आंच तेजी से गुरूग्राम समेत हरियाणा के अन्य इलाकों में भी पहुंच गई। हिंसा में हरियाणा पुलिस के 2 होम गार्ड समेत 6 लोगों की मौत हुई है।