दिल्ली: यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण को 2 दिन की अंतरिम जमानत मिली
महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष को सुनवाई के दौरान 2 दिन की अंतरिम जमानत दी। जमानत 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर मिली। WFI के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत दे दी गई। नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
बृजभूषण ने कोर्ट में मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया
इंडिया टुडे के मुताबिक, बृजभूषण ने आरोपपत्र को शब्दशः रिपोर्ट किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कोर्ट में मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया। आरोपों का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि एक उचित आवेदन दायर किया जा सकता है। बता दें, दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर 28 अप्रैल को 2 प्राथमिकी दर्ज की थी और 15 जून को कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया। बृजभूषण ने सभी आरोपों का खंडन किया है।