अब केवल 10 मिनट के अंदर प्राप्त करें ई-पैन, यहाँ जानें पूरी प्रक्रिया
नया परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड जल्द से जल्द प्राप्त करने और इसे आसान और तेज़ बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक योजना लेकर आया है, जिसके तहत ई-पैन (इलेक्ट्रॉनिक पैन) कार्ड आवेदकों को तुरंत, अर्थात 10 मिनट के अंदर आवंटित किए जाएँगे। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जानें के लिए यह सेवा पैन/टैन प्रसंस्करण केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यहाँ जानें इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया।
नया पैन/टैन प्रसंस्करण केंद्र वास्तविक समय के आधार पर ई-पैन जारी करेगा
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा को बताया है कि सरकार नया पैन/टैन प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है, जो वास्तविक समय के आधार पर आवेदकों को ई-पैन आवंटित करेगी। ठाकुर ने आगे कहा, "रियल टाइम पैन/टैन प्रोसेसिंग सेंटर को वास्तविक समय के आधार पर आधार आधारित e-KYC के माध्यम से ई-पैन के आवंटन के उद्देश्य से भविष्य के लिए विचार किया जाएगा।"
क्या है ई-पैन?
एक ई-पैन कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक (आभासी) डिजिटल रुप से हस्ताक्षरित पैन कार्ड है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई आधार-आधारित KYC प्रक्रिया का उपयोग करके अपने नियमित पैन कार्ड के स्थान पर जारी किया जा सकता है। यह सेवा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे आवेदकों का समय और पैसा दोनों बचता है। हालाँकि, यह सेवा केवल व्यक्तिगत पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध है, न कि कंपनियों, फर्मों या ट्रस्टों के लिए।
क्या ई-पैन मान्य है भौतिक पैन कार्ड के समान
दिसंबर 2018 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, एक QR कोड के साथ PDF प्रारूप में डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड, भौतिक पैन कार्ड के समान ही मान्य है।
ऐसे करें ई-पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन
विशेष रूप से आप ऑनलाइन ई-पैन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें और 'Apply instant e-PAN' लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद सभी दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़े और 'Next' बटन पर क्लिक करें। उसके बाद अपने अपडेट किए गए आधार कार्ड के अनुसार आवश्यक विवरण दर्ज करें, पावती बॉक्स की जाँच करें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
ऑनलाइन ई-आवेदन के लिए अंतिम चरण
ई-पैन आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू की गई है। आपको अपने हस्ताक्षर और एक फोटो की प्रति को स्कैन करके अपलोड करने की आवश्यकता होगी। यह आपके ऑनलाइन ई-पैन आवेदन को पूरा करने का प्रतीक है। इसके बाद आपको 15 अंकीय पावती संख्या सौंपी जाएगी और SMS एवं ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आप 'Check Instant e-PAN Status' लिंक का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति को जाँचने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब भौतिक पैन भी कम समय में मिलेगा
इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आवंटन प्रक्रिया और बुनियादी ढाँचे में उपयुक्त उन्नयन लाने के लिए प्रयास कर रहा है। इससे भौतिक पैन कार्डों के आवंटन में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी।
अब से पैन और आधार का इस्तेमाल एक-दूसरे की जगह करें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद अलग से पैन और आधार कार्ड का इस्तेमाल एक-दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आपके आधार नंबर (पैन कार्ड के स्थान पर) को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी सेवाओं के लिए भी आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ वर्तमान में पैन आवश्यक है, जैसे सोना ख़रीदना/बेचना आदि।