PAN कार्ड पर अब लिखा जा सकेगा मां का नाम, नए नियम आज से लागू
वित्तीय लेनदेन के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को जरूरी माना जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बैंक अकाउंट खोलने तक पैन नंबर देना जरूरी है। इसके अलावा डीमैट अकाउंट, शेयर और म्युचुअल फंड में निवेश, Rs. 50,000 से ज्यादा की रकम जमा करने के लिए PAN कार्ड जरूरी है। आयकर विभाग ने अब PAN कार्ड को लेकर कुछ नियम बदले हैं। ये बदलाव आज से लागू हो रहे हैं। आइये जानते हैं इन बदलावों के बारे में।
अब पिता का नाम लिखना अनिवार्य नहीं
अभी तक PAN एप्लिकेशन फॉर्म में पिता का नाम दिया जाना जरूरी होता था और यही नाम कार्ड पर प्रिंट भी होता था। नए नियमों के मुताबिक, आवेदनकर्ता पिता या मां का नाम कार्ड पर प्रिंट करवा सकते हैं। वहीं सिंगल मदर की संतान के लिए PAN ऐप्लिकेशन फॉर्म पर पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं है। इस नियम से उन लोगों को काफी राहत मिली है, जो पिता के नाम की जगह मां का नाम लिखना पसंद करते हैं।
घरेलू कंपनियों के लिए भी PAN अनिवार्य
नए नियमों के अनुसार, एक वित्त वर्ष में Rs. 2.5 लाख से ज्यादा वित्तीय लेन-देन करने वालों के लिए PAN जरूरी होगा। विभाग ने घरेलू कंपनियों को भी अनिवार्य तौर पर पैन रखने को कहा है। विभाग का कहना है कि इससे टैक्स चोरी रुकेगी।
चार घंटों में बनेगा PAN कार्ड
आयकर विभाग बिना ज्यादा समय लगाए नया PAN कार्ड जारी करने की योजना पर काम कर रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि विभाग टैक्स की प्री-पेमेंट, टैक्स रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया में तकनीक और ऑटोमेशन इस्तेमाल करने की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि अगले एक साल में PAN कार्ड सिर्फ चार घंटों में बनना शुरू हो जाएगा। इससे लोगों का काफी समय बचेगा।