अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलती हो तो ऐसे ऑनलाइन करें सुधार, जानें पूरी प्रक्रिया
परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन (PAN) एक ऐसा नंबर होता है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अनिवार्य है। हर कमाऊ व्यक्ति के पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। आजकल बैंकों में लेनदेन के लिए पैन नंबर ज़रूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से बनवा सकते हैं। वहीं अगर पैन कार्ड में कोई गलती हो गई है तो उसे इन तरीकों से सुधार सकते हैं। जानें पूरी प्रक्रिया।
पैन को आधार से लिंक करवाना हुआ अनिवार्य
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है।
क्यों ज़रूरी है पैन कार्ड में सुधार करना
पैन कार्ड न होने या गुम होने की स्थिति में आपको दूसरा बनवाना होगा, लेकिन अगर इसमें कोई गलती हो गई है तो इसमें सुधार करना ज़रूरी है। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड अमान्य साबित हो सकता है। कई बार पैन कार्ड पर व्यक्ति का नाम गलत लिखा होता है या शादी के बाद नाम बदल जाता है उस स्थिति में भी पैन कार्ड अमान्य हो जाता है। इसलिए इसमें जल्द से जल्द सुधार करवा लें।
दूसरा पैन कार्ड बनवाना है अपराध
आपको बता दें कि अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलती हो गई है या वो खो गया है तो भूलकर भी दूसरा न बनवाएँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क़ानूनी कार्यवाई का सामना करना होगा, क्योंकि यह अपराध है।
इस तरह से घर बैठे करें पैन कार्ड में सुधार
आपको नया पैन कार्ड बनवाना या उसमें सुधार करना है तो NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाना होगा। पैन कार्ड में सुधार करने के लिए UTIITSL की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ दिख रही पैन कार्ड करेक्शन लिंक को क्लिक करें। वहाँ क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलकर आएगा, जहाँ आपको 'For Change/Correction in PAN Card' पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सामने दिख रहे 'Apply for Change/Correction in PAN Card Detail (CSF)' पर क्लिक करें।
नया कार्ड बनवाने के लिए न करें किसी बॉक्स में टिक
CSF पर क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपसे सभी जानकरियाँ माँगी जाएँगी। जिस पैनकार्ड में सुधार करना है उसका पैन नंबर ज़रूर भरना होगा। ध्यान रखें (*) निशान वाली सभी जानकारियाँ भरना अनिवार्य है। हर लाइन के बायीं तरफ़ आपको एक बॉक्स दिखेगा, जिस जानकारी में सुधार करना है; उस बॉक्स में टिक कर दें। वहीं अगर करेक्शन की जगह नया कार्ड बनवाना है तो किसी बॉक्स में टिक न करें।
करना होगा फीस का भुगतान
सभी बदलावों को प्रमाणित करने के लिए आपको संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होंगे। सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको एक 'Acknowledgement' मिलेगा, जिसमें 15 अंकों का एक यूनिक 'Acknowledgement Number' होता है। इसे संभालकर रखें। इस नंबर के ज़रिए आप अपने पैन कार्ड प्रॉसेस को ट्रैक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड बनवाने या इसमें सुधार करने के लिए आपको फीस का भुगतान भी करना होगा।
ई-पैन के लिए करना होगा 66 रुपए का भुगतान
बता दें कि ई-पैन, भारत या भारत से बाहर के पते पर मंगवाने के लिए आपको 66 रुपए का भुगतान, जबकि भारतीय पते पर फ़िज़िकल पैन मंगवाने के लिए 101 रुपए और बाहर की पते पर मंगवाने के लिए 1011 रुपए का भुगतान करना होगा।