आधार कार्ड का उपयोग करते हुए पैन कार्ड के लिए करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया
स्थायी खाता संख्या (PAN) भारत में सभी करदाताओं के लिए आयकर विभाग द्वारा जारी एक अद्वितीय, दस अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान है। पैन, कर भुगतान, कुछ वित्तीय अनुबंधों को दर्ज करने और इनकम टैक्स रिटर्न दाख़िल करने आदि के काम आता है। इसके अलावा पैन भारत सरकार द्वारा सत्यापित प्रमाण के रूप में भी काम करता है। आज हम आपको बताएँगे कि अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कारते हुए कैसे पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आधार KYC के माध्यम से ई-पैन आवेदन सुविधा
अगर अब तक आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग द्वारा शुरू की गई ई-पैन सुविधा, उपयोगकर्ताओं को त्वरित और सुविधाजनक आवंटन के लिए KYC के लिए आधार का उपयोग करते हुए डिजिटल हस्ताक्षरित पैन के लिए आवेदन करने की सुविधा देती है। बता दें, इसके लिए आपको कहीं जानें की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं
आधार KYC का उपयोग करके ई-पैन के लिए आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले 'UTITSL's PAN Online' पोर्टल पर लॉग-इन करें और वहाँ 'Apply as an Indian Citizen/NRI' लिंक पर क्लिक करें। अब आगे 'Apply & Sign using Digital Signature/Aadhaar based e-Sign' लिंक पर क्लिक करें। वहाँ से आपको 'Form 49' पर निर्देशित किया जाएगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार दिए गए बॉक्स पर टिक करें। फ़ॉर्म भरें और 'Submit' बटन क्लिक करें। सफलतापूर्वक फ़ॉर्म भरने के बाद एक 15 अंकों की स्लीप मिलेगी, जिसे संभालकर भविष्य के लिए रखें।
आधार संबंधी ये भ्रम करें दूर
आधार के प्रमाणीकरण से संबंधित 26 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार को लेकर काफ़ी भ्रम पैदा हो गया है कि आधार कहाँ ज़रूरी है और कहाँ ज़रूरी नहीं है। आधार अब बैंक खाते, दूरसंचार सेवाओं और स्कूल प्रवेश/प्रवेश परीक्षा जैसी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं है। हालाँकि पैन कार्ड प्राप्त करने, इनकम टैक्स रिटर्न दाख़िल करने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अभी भी आधार आवश्यक है।