अगर वोटर लिस्ट में नहीं है आपका नाम तो इस प्रक्रिया से कराएं शामिल

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में वोट डाले जाएंगे। वोट डालने के लिए वोटर ID कार्ड के अलावा लिस्ट में नाम भी होना चाहिए, ताकि वोट डालने में समस्या न हो। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो ठीक, लेकिन अगर नहीं है तो आप घर बैठे इस तरीके से अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकते हैं।
ये सवाल कई लोगों के मन में जरूर होगा कि वोटर लिस्ट में नाम न होने पर क्या वोट डाला जा सकता है। इसका जवाब है नहीं, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना होगा, ताकि आप चुनाव में मतदान कर सकें। अगर आपको वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराना है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया को अपना सकते हैं।
सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट www.electoralsearch.in पर जाएं। इसके बाद पहले टैब 'सर्च बाय डिटेल' को चुनें। अब अपना और अपने पिता का नाम समेत पूरी जानकारी दें। अब अपने राज्य और जिले का नाम भरें। फिर अपने विधानसभा क्षेत्र का चयन करें और दिए गए कैप्चा को डालें। इसके बाद सर्च पर क्लिक करें। अब नई स्क्रीन पर अपने नाम पर क्लिक करें। अगर आप चाहें तो यहां से अपना वोटर ID कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं।
दूसरे टैब में सर्च बाय EPIC नंबर को चुनने के बाद यहां पर वोटर ID कार्ड में दिए गए नंबर को डालें। इसके बाद अपने राज्य को चुनें, फिर दिए गए कैप्चा को सही-सही भरें। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपका नाम आ जाएगा।
सबसे पहले www.nvsp.in पर लॉग इन करें। यहां पर नाम शामिल करने या चुनाव क्षेत्र बदलने का विकल्प दिखेगा। नाम शामिल करने वाले विकल्प को चुनते ही आप फॉर्म-6 पर आ जाएंगे। अब अपने राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र और जिला समेत पूरी जानकारी भरें। इसके बाद आपको अपने नाम, पते और उम्र आदि से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फॉर्म-6 भरने के बाद सबमिट कर दें। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा।
ऑफलाइन तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपने निकटतम निर्वाचन कार्यालय जाएं। वहां से 'फॉर्म 6' लें। अब आवश्यक विवरण की जानकारी दें और इसे जरूरी दस्तावेज के साथ जमा कर दें। वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम शामिल हो जाएगा।