अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करें, जानें पूरी प्रक्रिया
क्या है खबर?
लोकसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं। राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम लोग भी चुनावों की तैयारी में जुटे हुए हैं।
चुनावों में भाग लेने के लिए हर योग्य उम्मीदवार के पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। बिना इसके किसी को भी चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है।
अगर आप अपने राज्य से किसी और राज्य में बस जाते हैं तो आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में पता बदलवाना होता है।
आइए जानें पूरी प्रक्रिया।
जानकारी
क्यों ज़रूरी है वोटर आईडी कार्ड के पते में बदलाव
जब कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उसका नाम पिछले विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से नए विधानसभा की मतदाता सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस वजह से वोटर आईडी कार्ड में पता बदलवाना होता है।
दस्तावेज़
वोटर आईडी कार्ड में स्थायी पता बदलने के लिए पड़ती है इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत
वोटर आईडी कार्ड में अपना स्थायी पता बदलने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी।
1) वोटर आईडी कार्ड में पता स्थायी पता बदलवाने के लिए पते का वैद्य प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या राशन कार्ड देना होगा।
2) इसके अलावा वैद्य पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड भी देना होगा।
3) व्यक्ति की दो नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की फोटो।
4) इन सबके अलावा वर्तमान वोटर आईडी कार्ड के दोनों तरफ़ की फोटो कॉपी चाहिए होगी।
प्रक्रिया
अपने वोटर आईडी कार्ड के पते में इस तरह करें ऑनलाइन बदलाव
अपने वोटर आईडी कार्ड के स्थायी पते में बदलाव करने के लिए आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
आप 'इलेक्टोरल रोल पर प्रविष्टियों का सुधार' के लिए 'Form 8' लिंक पर क्लिक करें। वहाँ आवश्यक व्यक्तिगत और निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विवरण दर्ज करें।
पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो और वोटर आईडी कार्ड की कॉपी अपलोड करें। अब दी गई जानकारी को सत्यापित करें और सबमिट का बटन दबा दें।
जानकारी
ऑफलाइन ऐसे करवाएँ वोटर आईडी कार्ड के पते में बदलाव
ऑफलाइन वोटर आईडी कार्ड के स्थायी पते में बदलाव करने के लिए अपने निकटतम निर्वाचन कार्यालय जाएँ। वहाँ से 'Form 8' लें। अब आवश्यक विवरण की जानकारी दें और ज़रूरी दस्तावेज़ के साथ जमा कर दें।