NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / राजनीति की खबरें / अब चुनाव से पहले नेताओं को टेलीविजन, अखबारों में देनी होगी उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी
    अगली खबर
    अब चुनाव से पहले नेताओं को टेलीविजन, अखबारों में देनी होगी उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी

    अब चुनाव से पहले नेताओं को टेलीविजन, अखबारों में देनी होगी उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी

    लेखन प्रमोद कुमार
    Dec 27, 2018
    02:56 pm

    क्या है खबर?

    सफेदपोश नेता अब लोगों से अपने 'दाग' नहीं छिपा सकेंगे।

    अब नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ते समय अपने खिलाफ चल रहे सभी आपराधिक मामलों की जानकारी टेलीविजन और अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से देनी होगी।

    साथ ही ऐसे नेताओं को टिकट देने वाली पार्टियों को भी दागी नेताओं के बारे में अपनी वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी देनी होगी।

    चुनाव आयोग ने इस बारे में सभी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है।

    निर्देश

    क्या था सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

    राजनीति से अपराधियों को दूर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिशानिर्देश दिए थे।

    कोर्ट ने कहा था कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार चुनाव आयोग के हलफनामे में अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा बड़े और साफ अक्षरों में दें।

    साथ ही कोर्ट ने कहा कि हर उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी तीन बार अखबारों और टेलीविजन पर देनी होगी।

    कोर्ट ने इसके लिए आयोग से नया फॉर्मेट तैयार करने को कहा था।

    नियम

    निर्वाचन अधिकारी को दिखाने होंगे विज्ञापन वाले अखबार

    अभी तक उम्मीदवारों को नामांकन के समय चुनाव आयोग में शपथ पत्र देना होता था।

    नए नियमों के बाद उम्मीदवार को शपथ पत्र देने के अलावा सार्वजनिक तौर पर खुद के खिलाफ चल रहे मामलों की जानकारी देनी होगी।

    उम्मीदवार को नामांकन के समय फॉर्म C में ये सारी बातें बतानी होंगी।

    साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भी उन अखबारों की प्रतियां जमा करनी होंगी, जिनमें उनकी आपराधिक जानकारी वाले विज्ञापन छपे हों।

    तरीका

    ऐसे देने होगी जानकारी

    आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को अपने खिलाफ मामलों की जानकारी तीन अलग-अलग दिन पर, उस इलाके में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार में देनी होगी।

    ये विज्ञापन नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख से दो दिन पहले तक बड़े अक्षरों में छपने जरूरी होंगे।

    वहीं टेलीविजन पर भी अलग-अलग तीन दिनों पर आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी।

    दागी नेता

    देश में दागी नेताओं के खिलाफ कुल 4,122 आपराधिक मुकदमे

    सुप्रीम कोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, देशभर में दागी नेताओं के खिलाफ अलग-अलग अदालतों में 4,122 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं।

    इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के खिलाफ लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट बनाने के आदेश दिए हैं।

    एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) के मुताबिक 2014 में लोकसभा में चुन कर आए 542 सांसदों में से 185 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स

    ताज़ा खबरें

    ...जब सलमान खान की पार्टी में बही शराब, सीढ़ियों से लुढ़कते-लुढ़कते सेट पर पहुंचा रूसी क्रू सलमान खान
    MG कॉमेट EV की कीमत में हुआ इजाफा, जानिए अब कितनी हुई  MG मोटर्स
    भारत ने ड्रोन-रोधी प्रणाली 'भार्गवास्त्र' का किया सफल परीक्षण; जानें ये कितना ताकतवर, क्या है खासियत? पाकिस्तान समाचार
    कौन है सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह और अन्य ग्रहों की क्या है रफ्तार? सौरमंडल

    एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स

    आय के मामले में सबसे आगे निकली BJP, इस साल मिले Rs. 1,027 करोड़ कांग्रेस समाचार
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025