
महाराष्ट्र में 8 जुलाई से खुलेंगे होटल और गेस्ट हाउस, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस
क्या है खबर?
भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच महाराष्ट्र राज्य सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है।
इसके बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपने 'मिशन बिगेन अगेन' के पांचवें चरण की शुरुआत कर दी है।
सरकार ने बुधवार यानी 8 जुलाई से प्रदेश के होटल, गेस्ट हाउस और लॉज को शर्तों के साथ खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है।
बुकिंग
33 प्रतिशत बुकिंग के आधार पर किया जाएग संचालन
महाराष्ट्र सरकार की ओर से सोमवार शाम को जारी की गई गाइडलाइसं के तहत राज्य में कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित होटल, लॉज और गेस्ट हाउस का संचालन किया जा सकता है।
इसमें संचालकों को 33 प्रतिशत बुकिंग ही करने की अनुमति होगी। सरकार ने साफ किया है कि होटल मतलब ठहरने का स्थान।
सरकार की ओर से अभी रेस्टोरेंट के लिए कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। ऐसे में अभी सिर्फ ठहरने की व्यवस्था होगी।
शर्त
होटल, लॉज और गेस्ट हाउस संचालकों को पूरी करनी होंगे ये शर्तें
गाइडइलाइंस के अनुसार होटल, लॉज और गेस्ट हाउस में सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाजत होगी जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे।
इसके साथ प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्क्रीनिंग, रिसेप्शन और लॉबी लोगों के लिए सैनिटाइजर, रिसेप्शन पर ग्राहक और कर्मचारी के बीच सेफ्टी ग्लास, डिजिटल प्लेटफार्म पर एंट्री और पेमेंट पर जोर देना होगा।
इसके अलावा संचालको को अपने कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्ज और अन्य सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने होंगे।
जानकारी
24-30 डिग्री के बीच रखना होगा AC का तापमान
गाइडलाइंस के अनुसार होटल, लॉज और गेस्ट हाउस में एयर कंडीशनर (AC) का तापमान 24-30 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी 40-70 प्रतिशत रखनी होगी। इसी तरह सोशल डिस्टैंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। होटल में सभी जगहों पर गाइडलाइंस चिपकाया जाना अनिवार्य होगा।
गेस्ट
होटल बुक कराने वाले गेस्टों को रखना होगा यह ध्यान
कोरोना के लक्षण नहीं रखने वाले लोगों को ही होटल में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा कमरा बुक कराने वालों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड होना जरूरी होगा।
इसी तरह सभी को मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्ज का उपयोग करना, होटल में चेक-इन करने से पहले अपने यात्रा इतिहास और पुरानी बीमारी की जानकारी देने के साथ एक पहचान पत्र भी जमा कराना होगा। इनमें से किसी एक के भी नहीं होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
सुविधा
होटल और गेस्ट हाउस में नहीं मिलेगी ये सुविधाएं
गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी होटल, गेस्ट हाउस और लॉज में गेस्टों को जिम, बच्चों के खेलने की जगह, स्विमिंग पूल, गेमिंग आदि की सुविधा नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा डायनिंग गैदरिंग, बाहरी लोगों के लिए रेस्टोरेंट और अन्य सुविधा नहीं दी जाएगी। होटल में किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए बुकिंग नहीं की जा सकेगी।
इसी तरह डिस्पोजेबल चीजों के इस्तेमाल पर ही जोर दिया जाएगा। होटल में टावल आदि सुविधा भी नहीं मिलेगी।
साफ-सफाई
होटल और गेस्ट हाउस में साफ-सफाई का रखना होगा विशेष ध्यान
गाइडलाइंस के अनुसार होटल, गेस्ट हाउस और लॉज में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। गेस्ट के चेक आउट के बाद 24 घंटे रूम खाली रखकर सैनिटायजेशन करना होगा।
इसी तरह खाने, बैठने और हाथ धोने के स्थान को हर बार उपयोग के बाद सैनिटाइज करना होगा।
पूरे होटल में दिनभर में समय-समय पर साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा और बाथरूम में दिन में कम से कम तीन बार सफाई करनी होगी।
जानकारी
किसी भी व्यक्ति के संक्रमित मिलने पर देनी होगी सूचना
गाइडलाइंस के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति होटल में आने के बाद कोरोना के लक्षण रखता है तो उसे तत्काल एक कमरे में क्वारंटाइन कर चिकित्सा टीम को इसकी सूचना देनी होगी। उसकी जांच होने तक किसी को उसके पास जाने नहीं दिया जाएगा।
संक्रमण
भारत और महाराष्ट्र में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति
भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 24,248 नए मामले सामने आए और 425 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ा।
इसी के साथ देश में कुल मामलों की संख्या 6,97,413 हो गई है और वह रूस के बाद तीसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है।
देश में 19,693 लोगों की कोरोना के संक्रमण से मौत हुई है, वहीं 2,53,287 सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 2,06,619 है और 8,822 की मौत हो चुकी है।