
अमेरिका ने नागरिकता के नियम और सख्त किए, अब आवेदकों का होगा 'चरित्र परीक्षण'
क्या है खबर?
डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अवैध अप्रवासियों और नागरिकता को लेकर नियमों में सख्ती की जा रही है। अब अमेरिका ने नागरिकता से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों का चरित्र परीक्षण किया जाएगा। इसमें आवेदकों के व्यवहार, मूल्यों और सामुदायिक संबंधों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
नए नियम
क्या हैं नए नियम?
अमेरिकी नागरिकता के लिए अभी भी अच्छे नैतिक चरित्र को देखा जाता है, लेकिन अब इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। देखा जाएगा कि व्यक्ति अमेरिकी कानूनों में निर्दिष्ट किसी भी अपराध या अयोग्य आचरण में शामिल नहीं है। अधिकारियों को किसी विदेशी के व्यवहार, सामाजिक मानदंडों के पालन और सकारात्मक योगदान का समग्र मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। यानी अब आपराधिक रिकॉर्ड के अलावा कई अन्य मापदंडों के आधार पर नागरिकता दी जाएगी।
बयान
USCIS प्रवक्ता बोले- नागरिकों का अच्छा नैतिक चरित्र भी जरूरी
USCIS के प्रवक्ता मैथ्यू ट्रैगेसर ने CBS न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "अमेरिकी नागरिकता नागरिकता का स्वर्णिम मानक है। यह केवल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों को ही दी जानी चाहिए। आज USCIS प्राकृतिककरण की नागरिकता प्रक्रिया में एक नया तत्व जोड़ रहा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अमेरिका के नए नागरिक न केवल अमेरिका की संस्कृति, इतिहास और भाषा को अपनाएं, बल्कि अच्छे नैतिक चरित्र का भी प्रदर्शन करें।"
जांच
अब आवेदकों की पृष्ठभूमि से जुड़ी ये जांच भी होगी
USCIS ने अधिकारियों को सामुदायिक भागीदारी, परिवार की देखभाल, शैक्षिक उपलब्धि, वैध और स्थिर रोजगार, टैक्स नियमों का अनुपालन और अमेरिका में बिताए गए समय जैसे पहलूओं पर ज्यादा जोर देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्हें खराब नैतिक चरित्र का संकेत देने वाले आचरण की सख्त जांच करने को कहा गया है। इनमें लापरवाह तरीके से वाहन चलाना, बार-बार नियम तोड़ना, झगड़ों या प्रदर्शनों में शामिल होना जैसे आचरण शामिल हैं।
विचारधारा
अमेरिका-विरोधी विचारधारा की भी की जाएगी जांच
USCIS ने कहा है कि अधिकारी इस बात की भी जांच करेंगे कि क्या ग्रीन कार्ड सहित दूसरे आव्रजन लाभों के लिए आवेदकों ने अमेरिका-विरोधी, आतंकवादी या यहूदी-विरोधी विचारों का समर्थन या प्रचार किया है। ट्रैगेसर ने कहा, "अमेरिका के लाभ उन लोगों को नहीं दिए जाने चाहिए, जो देश से नफरत करते हैं और अमेरिका-विरोधी विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं। अमेरिका में रहने और काम करने सहित आव्रजन लाभ एक विशेषाधिकार बने हुए हैं, अधिकार नहीं।"