हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को दी बड़ी सौगात, प्राइवेट नौकरियों में मिलेगा 75% आरक्षण
क्या है खबर?
हरियाणा सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बेरोजगारी से जूझ रहे प्रदेश के युवाओं को बड़ी राहत प्रदान की है।
चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने के अध्यादेश का प्रारूप रखा था। उसे पास कर दिया गया है।
आगामी बैठक से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण लागू हो जाएगा।
बयान
प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के रास्ते- चौटाला
कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। अब भविष्य में हरियाणा में जो भी नई फैक्ट्रियां और कंपनी स्थापित होगी अथवा जो पहले से संचालित है, उन्हें नई भर्ती करने पर 75 प्रतिशत पदों पर हरियाणा के युवाओं को नियुक्ति देनी होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा और JJP सरकार युवाओं के साथ है।
बता दें कि सत्ता में आने से पहले JJP का यही वादा था।
पंजीयन
श्रम विभाग की वेबसाइट पर कराना होगा सभी कर्मचारियों का पंजीयन
उपमुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि इस आदेश के बाद हरियाणा की निजी कंपनियों में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन 50,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों को राज्य के श्रम विभाग की वेबसाइट पर मुफ्त पंजीयन कराना होगा।
सभी कर्मचारियों का पंजीयन कराने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी। कर्मचारियों का पंजीयन नहीं कराने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी
कंपनियों से वसूला जाएगा एक लाख रुपये तक का जुर्माना
कर्मचारियों का पंजीयन नहीं कराने वाली कंपनियों से हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25,000-1,00,000 तक जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद भी उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 5,000 का जुर्माना लगेगा।
मूल निवास
नौकरी पाने के लिए जरूरी होगा हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र
उपमुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि निजी क्षेत्र में यह कानून 50,000 से कम वेतन वाली रिक्तियों पर ही लागू होगा। प्रदेश के युवाओं को नौकरी हासिल करने के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
इस कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी श्रम विभाग की होगी। कानून के दायरे में आने वाली प्रत्येक फर्म, फैक्ट्री अथवा आउट सोर्सिंग कंपनी को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का विस्तार पूर्वक डाटा सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा।
प्रारूप
इन कंपनियों पर लागू होगा कानून
हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 प्रदेश के सभी 10 से अधिक कर्मचारी वाले निजी उद्योग, फर्म अथवा हर रोजगार प्रदाता पर लागू होगा।
यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू न होकर अध्यादेश के अधिसूचना जारी होने की तारीख के बाद से लागू होगा।
प्रदेश में निपुण अथवा योग्य कर्मचारी नहीं मिलने पर कंपनी को श्रम विभाग को इसकी सूचना देनी होगी। इसके बाद विभाग उसे अन्य राज्य के लोगों को नौकरी देने की अनुमति देगा।
जानकारी
इन कंपनियों को सरकार देगी प्रोत्साहन
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मनोहलाल खट्टर ने कहा कि जो भी कंपनी अपने यहां नौकरियों में 95 प्रतिशत प्रदेश के युवाओं को मौका देगी, उन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। उच्च तकनीकी दक्षता वाले कर्मचारी इस कानून में नहीं आएंगे।
परीक्षा
अब UPSC की तर्ज पर होगी HCS परीक्षा
कैबिनेट बैठक में सरकार ने भविष्य में हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) परीक्षा को UPSC की तर्ज पर लेने का भी निर्णय किया है।
इससे पहले HCS के लिए एक परीक्षा होती थी, लेकिल अब पहले HCS की पात्रता परीक्षा देनी होगी और उसके बाद जर्नल सर्विस की परीक्षा होगी।
इसी तरह सरकार ने हरियाणा विज्ञापन नीति 2020 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अब वेबसाइट और यू-ट्यूब चैनल भी सरकारी विज्ञापन हासिल कर सकेंगे।
जानकारी
सरकारी कर्मचारियों को करना होगा रिफ्रैशर कोर्स
कैबिनेट बैठक् में सरकारी कर्मचारियों के लिए रिफ्रैशर कोर्स शुरू करने की भी मंजूरी दी गई है। इससे कर्मचारियों को नौकरी के दौरान समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हर दो साल में एक बार आवश्यक रूप से प्रशिक्षण लेना होगा।