लॉकडाउन: वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति के साथ 20 अप्रैल से खुलेंगे सरकारी कार्यालय
क्या है खबर?
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में चल रहे लॉकडाउन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन की जारी की है।
इसके तहत केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधीन आने वाले सभी सरकारी कार्यालय वरिष्ठ अधिकारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 20 अप्रैल से खुल सकेंगे।
इससे पिछले एक महीने से कार्यालयों में बंद पड़ा काम फिर शुरू हो सकेगा।
जानकारी
इन अधिकारियों को आवश्यक रूप से देनी होगी उपस्थिति
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत कार्यालयों में उप सचिव और उससे ऊपर की रैंक के सभी अधिकारियों की 100 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अलावा कार्यालयों के शेष कर्मचारियों की 33 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।
कार्यालय
ये विभाग और कार्यालय खुलेंगे
गृह मंत्रालय की ओर से 20 अप्रैल से रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम, सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल, नेहरू युवा केंद्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर, सीमा शुल्क और विभिन्न आपदा प्रबंधन, मौसम विभाग, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी आदि कार्यालय खुल सकेंगे।
मंत्रालय ने सभी को पूरी ताकत के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में आदेश लागू नहीं होंगे।
उपस्थिति
राज्यों के अधीन इन कार्यालयों में रहेगी 100 प्रतिशत उपस्थिति
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार राज्यों में संचालित पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन विभाग, जेल, नगर निकाय, नागरिक सुरक्षा जैसे विभाग भी बिना किसी प्रतिबंध के 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे।
मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों को कोरोना महामारी से बचने के लिए लागू दिशा-निर्देशों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतते हुए उनका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग प्रमुख है।
जानकारी
होम डिलीवरी के लिए की जाएगी कर्मचारियों की नियुक्ति
गृह मंत्रालय के आदेशानुसार, सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की 33 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार आवश्यक सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है।
जिला स्तर
जिला स्तर के कार्यालयों में यह रहेगी स्थिति
जिला स्तर पर संचालित कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रतिबंधों के आधार पर काम किया जाएगा।
इसके अलावा राज्य और जिलों में मौजूद चिड़ियाघर, नर्सरी, जंगलों में वन्यजीव प्रबंधन, पेयजल वितरण, जंगलों में आग से लड़ने, गश्त करने और उनके आवश्यक सेवाओं के परिवहन के सुचारू संचालन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है।
हालांकि इन सभी कार्यों में भी सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
छूट
20 अप्रैल के बाद की जाएगी लॉकडाउन में छूट की घोषणा
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को आवश्यक बताते हुए उसे 3 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया था।
उन्होंने कहा था कि सभी राज्यों और जिलों पर 20 अप्रैल तक निगरानी रखी जाएगी।
इसके बाद स्थिति का देखते हुए लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि कोरोना के प्रसार की स्थिति को देखते हुए लॉकडान खत्म किया जाएगा।