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अरविंद केजरीवाल को ED का छठवां समन, 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया
अरविंद केजरीवाल को ED ने छठी बार समन भेजा

अरविंद केजरीवाल को ED का छठवां समन, 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया

लेखन गजेंद्र
संपादन मुकुल तोमर
Feb 14, 2024
06:05 pm

क्या है खबर?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छठवां समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। एजेंसी ने केजरीवाल को 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। ED ने दिल्ली की नई शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर ये समन जारी किया है। बता दें कि इससे पहले 5 बार केजरीवाल ED के समन को ठुकरा चुके हैं और पूछताछ में नहीं गए हैं।

पूछताछ

17 फरवरी को केजरीवाल को कोर्ट में होना है पेश

केजरीवाल द्वारा 5 बार समन ठुकराए जाने के बाद ED 3 फरवरी को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। याचिका पर कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को हाजिर होने को कहा है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को इससे पहले 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। केजरीवाल ने हर बार समन को अवैध बताया है।

जांच

शराब नीति से जुड़ा क्या है मामला?

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इसमें सरकार को हटाकर शराब के ठेके निजी शराब कंपनियों को दिए गए थे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की सिफारिश की। विवाद के बाद 31 जुलाई, 2022 को सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था। मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह अभी जेल में हैं।

आरोप

केजरीवाल पर क्या आरोप हैं?

फरवरी, 2023 में ED ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा था कि केजरीवाल ने मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी। इसमें उन्होंने आरोपी विजय नायर को अपना बंदा बताया था और उस पर भरोसा करने को कहा था। नायर पर घोटाले की साजिश रचने और इसका सूत्रधार होने का आरोप है। नायर ने भी केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की बात कही थी।

गिरफ्तारी

क्या ED पेश न होने पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? 

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्‍ट (PMLA) के तहत ED को यह अधिकार है कि अगर कोई आरोपी पूछताछ के लिए उपस्थित न हो तो वह उसे गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि, इसके लिए ED के पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। केजरीवाल को भी तभी गिरफ्तार किया जा सकेगा। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर कहा था कि किसी को केवल इस आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा।