मनीष सिसोदिया पत्नी को कर सकेंगे वीडियो कॉल, जमानत पर हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
क्या है खबर?
दिल्ली के शराब नीति मामले में जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
कोर्ट ने सिसोदिया द्वारा बीमार पत्नी का हवाला दिए जाने के बाद तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि जेल नियमों के मुताबिक सिसोदिया की उनकी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कराई जाए।
बातचीत के लिए कोर्ट ने एक घंटे का समय निर्धारित किया है।
सुनवाई
जमानत याचिकाओं पर फैसला आने तक हर 2 दिन पर कर सकेंगे बात
हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिकाओं पर फैसला आने तक सिसोदिया को हर दूसरे दिन दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पत्नी को वीडियो कॉल करने की इजाजत दी।
बता दें, सिसोदिया को 26 फरवरी को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनशोधन मामले में उनको जेल से गिरफ्तार किया।
दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका स्थानीय कोर्ट से खारिज हो चुकी है।