केंद्र ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की, RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
क्या है खबर?
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है और वैक्सीनेशन अभियान भी तेज गति से चल रहा है।
इसी बीच केंद्र सरकार ने बाहरी देशों से संक्रमण के नए वेरिएंटों को आने से रोकने के लिए बुधवार को बड़ा कदम उठाया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की है। जिसके तहत भारत आने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यह व्यवस्था 25 अक्टूबर से लागू होगी।
कारण
ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन से मचा है कोहराम
बता दें कि इन दिनों कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन वर्जन ने ब्रिटेन में कोहराम मचा रखा है। वहां गत 11 अक्टूबर के बाद से प्रतिदिन संक्रमण के 40,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
ऐसे में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के माध्यम से इस वर्जन के भारत आने का खतरा भी बढ़ गया है।
इसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 48 घंटे पुरानी RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की है।
बयान
महामारी की बदलती प्रकृति के मद्देनजर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की- मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस को लेकर कहा, "दुनिया भर में बढ़ते टीकाकरण कवरेज और महामारी की बदलती प्रकृति को देखते हुए, भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है। इसके बाद नई गाइडलाइंस को जारी कर RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया है।"
मंत्रालय ने कहा, "जोखिम आकलन के आधार पर इन गाइडलाइंस की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। यह अगले आदेश तक लागू रहेगी।"
समझौता
भारत ने 25 देशों के साथ कर रखा है यात्रा समझौता
मंत्रालय ने कहा कि भारत में अभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के विशेष पालन के साथ 25 देशों से विशेष उड़ानों के संचालन का समझौता कर रखा है।
इनमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम (UK), संयुक्त अरब अमीरात (UAE), मालदीव, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कतर और भूटान आदि शामिल है।
ऐसे में अब इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए भी RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है।
जानकारी
इन देशों से आने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त नियम लागू होंगे
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यूरोपीय संघ, UK, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे सहित कुछ देशों से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद RT-PCR टेस्ट सहित अन्य सख्त नियमों का पालन करना होगा।
संशोधन
अब यात्रियों को यह ध्यान रखना होगा
यात्रा की योजना बनाते समय, सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा और 72 घंटे पुरानी RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।
प्रत्येक यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा और इस रिपोर्ट के गलत पाए जाने पर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होगा।
इसी तरह उन्हें देश के सभी नियमों का पालन करने की घोषणा करनी होगी।
जानकारी
एयरलाइंस कंपनियों को टिकट बुक करते समय यात्रियों को नियमों की जानकारी देनी होगी
नई गाइडलाइंस के अनुसार, अब सभी एयरलाइंस कंपनियों और एजेंसियों को टिकट बुक करते समय यात्रियों को कोरोना महामारी से संबंधित नियमों की जानकारी देनी होगी।
इसी तरह कंपनियां स्व-घोषणा पत्र और RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करने वालों को ही यात्रा की अनुमति देगी।
हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। लक्षण मिलने पर यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा।
आगमन
भारत में आगमन पर क्या प्रक्रिया अपनानी होगी?
अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के भारत आगमन पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उन्हें विमान से उतारा जाएगा। हवाई अड्डे पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
ऑनलाइन भरा गया स्व-घोषणा पत्र और RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट कर्मचारियों को दिखानी होगी।
इसी तरह समझौते वाले देशों से आने वाले यात्रियों को वैक्सीन की दोनों खुराक लेने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। एक खुराक पर कोरोना टेस्ट और सात दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा।