केंद्र ने दिया दिल्ली की AAP सरकार को झटका, घर-घर राशन योजना पर रोक लगाई
अपने अधिकारों को लेकर अमूमन केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी होने वाली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को शुक्रवार को केंद्र ने बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा 25 मार्च से शुरू की जाने वाली 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को पत्र लिखकर नियमानुसार इस योजना को शुरू नहीं करने के लिए कहा है।
दिल्ली सरकार ने जनवरी में किया था योजना का ऐलान
बता दें कि घर-घर राशन योजना दिल्ली सरकार के सबसे खास प्रोजेक्ट में से एक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में लोगों को राशन के लिए कतार में खड़े होने की परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन' योजना शुरू करने का ऐलान किया था। गत 12 मार्च को सरकार ने इस योजना को 25 मार्च से शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत शुरुआत में सीमापुरी इलाके के 100 घरों में राशन पहुंचाया जाना था।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना था योजना का उद्घाटन
दिल्ली सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली इस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ही करना था। मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना के तहत लोगों को गेहूं के बदले आटा एवं चावल का पैकेट देने की योजना बनाई गई थी। चावल और चीनी के पैकेट पर इसके तैयार होने की तिथि व एक्सपायरी तिथि भी दी जानी थी। इससे लोगों को राशन के इस्तेमाल की सही जानकारी मिलती, लेकिन अब केंद्र सरकार ने झटका दे दिया है।
दिल्ली सरकार ने कर थी योजना के संचालन की पूरी तैयारी
दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन की मानें तो योजना की सभी तैयारी पूरी कर ली गई थी। इसमें राशन गोदाम से लेने, पैकेजिंग और गरीबों के घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को CCTV, GPS और बायोमीटि्रक सिस्टम के तहत किया जाना था।
केंद्र सरकार ने योजना को रोकने के लिए दिया यह तर्क
NDTV के अनुसार केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव एस जगन्नाथन ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को पत्र लिखकर योजना' पर रोक लगाने के पीछे तर्क दिया गया है कि राशन वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किया जाता है। ऐसे में इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने योजना को चालू नहीं करने के लिए भी कहा है। इससे दिल्ली सरकार के सामने परेशानी खड़ी हो गई है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अलग योजना पर नहीं होगी आपत्ति
संयुक्त सचिव एस जगन्नाथन ने पत्र में कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों को राशन मुहैया कराती है और कोई भी राज्य किसी अन्य नाम से लागू नहीं कर सकता है। इसके नाम में बदलाव संसद से ही किया जा सकता है। ऐसे में यदि राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए गए राशन के उपयोग के बिना यदि कोई दूसरी योजना शुरू करती है तो इसमें केंद्र को कोई आपत्ति नहीं होगी।
AAP ने केंद्र सरकार के कदम पर दी प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम पर AAP पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया, 'केंद्र सरकार ने घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार आगामी 25 मार्च को मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना का उद्घाटन करने वाली थी। मोदी सरकार राशन माफियाओं को खत्म करने के खिलाफ क्यों हैं?' हालांकि, इस ट्वीट के बाद केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।