
बिहार सरकार ने लॉकडाउन के लिए जारी की गाइडलाइंस, जानिए क्या खुलेगा और बंद रहेगा
क्या है खबर?
बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार ने राज्य सरकार को चिंतित कर दिया है।
प्रतिदिन संक्रमितों और मृतकों की संख्या में इजाफा होते देख सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है।
हालांकि, लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी रियायत रहेगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में सख्ती बरती जाएगी। सरकार ने इसके लिए मंगलवार शाम को गाइडलाइंस भी जारी कर दी है।
कार्यालय
लॉकडाउन में बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय
HT की रिपोर्ट के अनुसार सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन अवधि में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकतर कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे।
हालांकि, सुरक्षा बल, सार्वजनिक उपयोगिताओं, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन, डाकघर, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन, चुनाव, सार्वजनिक उपयोगिता, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, नगर निकाय, वन अधिकारी, सामाज कल्याण विभाग में न्यूनतम कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है।
प्रतिष्ठान
बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण केंद्र
गाइडलाइंस के अनुसार बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप के साथ खाद्य, किराना और कृषि उत्पादों से संबंधित दुकानों और सेवाओं के अलावा अन्य सभी वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
इसी तरह राज्य के सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।
बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाने के लिए शिक्षण संस्थानाओं की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की जा सकती है।
आवागमन
परिवहन सेवाओं पर रहेगी रोक और रेस्तरां में नहीं होगी खाने की अनुमति
गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन में सभी परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी, लेकिन टैक्सी, ऑटो रिक्शा, अनुमति प्राप्त निजी वाहन, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के संचालन की अनुमति रहेगी।
इसी तरह पूर्व निर्धारित सभी घरेलू उड़ान और ट्रेनों का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा। लोग अपनी टिकट बुक करा सकते हैं।
होटल और रेस्तरां खाद्य पदार्थ वितरित कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी वहां बैठाकर भोजन कराने की अनुमति नहीं होगी।
जानकारी
सोशल डिस्टैंसिंग की पालना के साथ संचालित होगी औद्योगिक इकाइयां
गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन अवधि में औद्योगिक इकाइयों को सोशल डिस्टैंसिंग और आवश्यक मानकों की पालना के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। इसके अलावा बीमार और उम्रदराज कर्मचारियों को काम पर नहीं बुलाने के निर्देश दिए गए हैं।
पाबंदी
इन गतिविधियों पर रहेगी पूरी तरह से पाबंदी
गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन अवधि में राज्य के सभी धार्मिक स्थल, स्विमिंग पूल और जिम का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा।
इसी तरह किसी भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि, बिना दर्शकों के उपस्थिति के स्टेडियम खोले जा सकते हैं। इसी तरह राज्य के सभी चिकित्सा सेवा, अस्पताल और मेडिकल दुकानों पर किसी तरह की पाबंद नहीं होगी और वे संचालित होंगी।
जानकारी
जिला मजिस्ट्रेटों को स्थिति के अनुसार प्रतिबंध बढ़ाने के दिए निर्देश
सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को प्रतिबंधों में किसी भी तरह की ढील नहीं देने के लिए पाबंद किया गया है। हालांकि, क्षेत्र की स्थिति के अनुसार वह प्रतिबंधों को और अधिक सख्त जरूर कर सकते हैं। ऐसे में लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं मिलेगी।
बैठक
समीक्षा बैठक में किया लॉकडाउन लागू करने का निर्णय
बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की थीं।
इसमें राज्य में संक्रमण के तेजी से फैलने की बात सामने आई थी। इसको लेकर सरकार ने सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है।
राज्य के सभी जिला मुख्यालय, सब डिविजनल मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और नगर निकाय इसकी सख्ती से पालना कराई जाएगी।
संक्रमण
भारत और बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति
भारत में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,498 नए मामले सामने आए और 553 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ा।
इसी के साथ देश में कुल मामलों की संख्या नौ लाख के पार 9,06,752 हो गई है, वहीं 23,727 लोगों की कोरोना के संक्रमण से मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,11,565 हो गई है।
इसी तरह बिहार में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,959 पहुंच गई हैं और अब तक 160 लोगों की मौत हो गई।