केरल: नन से दुष्कर्म के आरोपी बिशप फ्रैंको के हुई कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि
केरल हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को नन के साथ दुष्कर्म के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद मंगलवार को उसे एक और झटका लगा है। मंगलवार को कोरोना संक्रमण की जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई है। एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। इसी तरह मुलक्कल के PRO फादर पीटर ने भी बताया है कि वर्तमान में बिशप की तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं है और वह यात्रा करने में सक्षम नहीं है।
केरल में नन ने दर्ज कराई थी यौन शोषण की रिपोर्ट
बता दें कि जून 2018 में कोट्टायम जिले में एक नन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बिशप मुलक्कल ने वर्ष 2014-16 के बीच उसका यौन शोषण किया था। मामले की जांच कर रही SIT ने मुलक्कल को 21 सितंबर, 2018 को गिरफ्तार कर उस पर बंधक बनाने, दुष्कर्म करने और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप लगाए थे। हालांकि, 16 अक्टूबर, 2018 को मुलक्कल को जमानत मामले में जमानत दे दी गई थी।
मुलक्कल के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर खारिज हुई जमानत
HT की रिपोर्ट के अनुसार केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को जालंधर निवासी आरोपी मुलक्कल के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर उसके पिछले साल मिली जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था। सुनवाई के दौरान उसके वकील ने कहा था कि वह कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण क्वारंटाइन में हैं। ऐसे में वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसके बाद उसकी जांच कराई गई थी।
गत 1 जुलाई को हुई सुनवाई में भी उपस्थित नहीं हुआ था मुलक्कल
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मुलक्कल के 1 जुलाई को भी सुनवाई में उपस्थित नहीं होने का मामला उठाया था। उस पर उसके वकील ने दलील दी थीं कि वह जालंधर में कंटेनमेंट जोन में फंसने के कारण उपस्थित नहीं हो सके थे। इस पर अभियोजन पक्ष ने बताया कि सुनवाई की तारीख के दौरान वह क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में नहीं था। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलील मानते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी।
केरल हाईकोर्ट ने खारिज की मामले से बरी करने की याचिका
इससे पहले 7 जुलाई को केरल हाईकोर्ट ने आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उसने नन द्वारा दायर यौन शोषण के मामले में खुद को बरी करने की अपील की थी। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
मुलक्कल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने पर लगाई थी पुनर्विचार याचिका
बता दें कि केरल के कोट्टायम की ट्रायल कोर्ट ने गत मार्च महीने में रोमन कैथोलिक गिरजाघर के वरिष्ठ पादरी मुलक्कल की नन से दुष्कर्म के मामले में बरी करने की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने केरल हाईकोर्ट में मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने मुलक्कल के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या सबूूत मौजूद होने को देखते हुए उसकी याचिका को खारिज करते हुए उसे सुनवाई का सामना करने का आदेश दिया है।