दिल्ली अनलॉक: 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे बार, पार्क और गार्डन आदि भी खुलेंगे
दिल्ली सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है और कल से शहर में बार, पार्क, गार्डन और गोल्फ क्लब आदि भी खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट्स के समय में भी बदलाव किया गया है और अब वे दो घंटे अधिक खुल सकेंगे। बार और रेस्टोरेंट्स दोनों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की इजाजत दी गई है और इनके मालिकों को नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इतने समय तक खुल सकेंगे बार, रेस्टोरेंट्स, बाजार और मॉल्स
दिल्ली सरकार ने अपने नए आदेश में बार को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलने की इजाजत दी है। रेस्टोरेंट्स सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। अभी तक इन्हें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलने की इजाजत थी। सभी बाजार, बाजार कॉप्लेक्स और मॉल्स भी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। किसी भी जगह पर नियमों का उल्लंघन होने पर उन्हें तत्काल बंद कर दिया जाएगा।
साप्ताहिक बाजारों के नियमों में बदलाव नहीं, लेकिन सड़क किनारे नहीं लग सकेंगे
पिछले हफ्ते की तरह साप्ताहिक बाजार भी खुल सकेंगे, लेकिन केवल 50 प्रतिशत विक्रेता दुकान खोल सकेंगे और हर नगरपालिका क्षेत्र में प्रतिदिन एक ही बाजार को खुलने की इजाजत होगी। सड़क किनारे साप्ताहिक बाजार लगाने की इजाजत नहीं होगी और इन्हें किसी मैदान या स्कूल में लगाया जाएगा। इन बाजारों में नियमों का सख्त पालन करना होगा और इनके उल्लंघन पर इन्हें बंद कर दिया जाएगा। जिलाधिकारियों को दुकानदारों का रैंडम टेस्ट करने का निर्देश दिया गया है।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे प्राइवेट ऑफिस
सरकारी कार्यालयों को भी खुलने की इजाजत दी गई है और ग्रुप A के सभी अधिकारियों, वहीं बाकी ग्रुप के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को काम पर बुलाया जा सकेगा। प्राइवेट ऑफिस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर शादियां नहीं की सकेंगी, लेकिन 20 लोगों के साथ कोर्ट या घर पर शादी करने की इजाजत दी गई है। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
इस बार पार्क और गार्डन भी खोले गए
नियमों में बदलाव करते हुए इस बार सार्वजनिक पार्क, गार्डन और गोल्फ क्लब को खुलने की इजाजत दी गई है। खुली जगहों पर योग भी किया जा सकेगा। धार्मिक स्थलों को भी खुलने की इजाजत दी गई है, लेकिन श्रद्धालु नहीं आ सकेंगे। यातायात की बात करें तो दिल्ली मेट्रो और बस 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगे। ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी दो से अधिक यात्री नहीं बैठा सकेंगे और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करनी पड़ेगी।
पूरी तरह से बंद रहेंगी ये गतिविधियां
पूरी तरह बंद रहने वाली गतिविधियों की बात करें तो स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर रोक जारी रहेगी। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, वॉटर पार्क, सिनेमा थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी बंद रहेंगे। स्पा, जिम और योग संस्थानों को भी खुलने की इजाजत नहीं दी गई है। होटल और बैंक्वेट हॉल में शादी की इजाजत भी नहीं दी गई है।
दिल्ली में क्या है महामारी की स्थिति?
गुरूवार को दिल्ली में 135 लोगों को संक्रमित पाया गया और 7 लोगों की मौत हुई। ये 1 अप्रैल के बाद हुई सबसे कम मौतें हैं। इसी के साथ दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 14,32,168 हो गई है, वहीं 24,907 लोगों को इसके कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। शहर में अभी 2,372 सक्रिय मामले हैं। पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर 0.18 प्रतिशत पर आ गई है जो फरवरी के बाद सबसे कम है।