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छात्रा का NTA पर JEE मेन का रिजल्ट बदलने का आरोप, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची
JEE मेन रिजल्ट में फेरबदल के कारण तीन छात्र खटखटा चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा

छात्रा का NTA पर JEE मेन का रिजल्ट बदलने का आरोप, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची

लेखन तौसीफ
Aug 17, 2022
08:50 pm

क्या है खबर?

इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मेन के नतीजे जारी होने के बाद एक छात्रा ने यह परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्रा का आरोप है कि NTA ने नतीजों की घोषणा करने के बाद इसमें बदलाव कर दिया। अब तक ऐसे ही तीन अन्य मामले संज्ञान में आ चुके हैं।

गलती

अंतिम स्कोर रिकॉर्ड में कथित गलती के बाद सदमे की स्थिति में छात्रा

न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, छत्तीसगढ़ की रहने वाली JEE मेन उम्मीदवार आस्था शुक्ला NTA के पोर्टल से डाउनलोड किए गए अंतिम स्कोर रिकॉर्ड में कथित गलती के बाद सदमे की स्थिति में है। इस मामले पर छात्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि JEE एडवांस्ड के लिए पात्र होने के बावजूद उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। छात्रा के मुताबिक, आवेदन के दौरान JEE एडवांस्ड पोर्टल पर 'अमान्य आवेदन संख्या' लिखा आ रहा है।

JEE एडवांस्ड

JEE एडवांस्ड के लिए योग्यता अंक से काफी ऊपर थे मेरे अंक- याचिकाकर्ता

छात्रा ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने JEE मेन के पहले सत्र में 99.92 और दूसरे सत्र में 99.89 अंक प्राप्त किए, इस प्रकार उसके कुल अंक सामान्य वर्ग के लिए 88.41 योग्यता अंक से काफी ऊपर है। याचिकाकर्ता के वकील कौस्तुभ शुक्ला ने हाई कोर्ट से कहा, "तकनीकी खराबी के कारण कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद याचिकाकर्ता को JEE एडवांस्ड के लिए आवेदन करने से गलत तरीके से रोका जा रहा है।"

विरोध

NTA के वकील ने याचिकाकर्ता के दावों का किया विरोध

JEE मेन वेबसाइट पर बाद में याचिकाकर्ता की आवेदन संख्या बदले जाने का आरोप लगाते हुए शुक्ला ने कहा कि मूल आवेदन आईडी को याचिकाकर्ता के नाम पर जारी किए गए एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड से प्रमाणित किया जा सकता है। हालांकि, NTA के वकील ने याचिकाकर्ता के दावों का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता का अंतिम स्कोर 68.92 था जो कट-ऑफ से काफी कम है।

अनुमति

याचिकाकर्ता को JEE एडवांस्ड के लिए पंजीकरण करने की अनुमति मिली

दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता को JEE एडवांस्ड के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दे दी है, लेकिन कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना चाहेगी। हाई कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया है कि वह कल यानी 18 अगस्त को अगली सुनवाई के दौरान मामले में अदालत की सहायता के लिए इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रिकॉर्ड के साथ मौजूद रहे।

दिल्ली हाई कोर्ट

ऐसे ही एक और मामले में सुनवाई कर चुका है दिल्ली हाई कोर्ट

ऐसे ही एक अन्य मामले में एक छात्र ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि उसे JEE मेन के पहले सत्र में 98.79 और दूसरे सत्र में 99.23 पर्सेंटाइल अंक मिले, लेकिन JEE एडवांस्ड के लिए आवेदन करते समय उसे पता चला कि उसका पर्सेंटाइल क्रमश: 20.76 और 14.64 प्रतिशत है। इस मामले में भी छात्र को JEE एडवांस्ड के लिए पंजीकरण करने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि, NTA के मुताबिक छात्र का अंकपत्र फर्जी है।

आयोजन

28 अगस्त को होगा JEE एडवांस्ड का आयोजन

बता दें कि गुरुवार को JEE एडवांस्ड के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई और छात्रों को शुक्रवार तक आवेदन शुल्क जमा करने का समय दिया गया था। इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन 28 अगस्त को भारत के 226 शहरों के 600 केंद्रों पर किया जाएगा। JEE कार्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक, इस प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड 23 अगस्त को जारी कर दिया गया था।