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बजट 2025: क्या होता है 'सिन टैक्स', जिसे बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री? 
बजट में सिन टैक्स बढ़ाया जा सकता है

बजट 2025: क्या होता है 'सिन टैक्स', जिसे बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री? 

लेखन आबिद खान
Jan 31, 2025
04:52 pm

क्या है खबर?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला और वित्त मंत्री का लगातार 8वां बजट होगा। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री बजट में सिन टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, लेकिन फिक्र मत कीजिए ऐसा आपको स्वस्थ रखने के लिए किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि सिन टैक्स क्या होता है।

सिन टैक्स

क्या होता है सिन टैक्स?

पाप टैक्स या सिन टैक्स उन उत्पादों पर लगाया जाता है, जो स्वास्थ्य और समाज दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। तंबाकू, जुआ, शराब, सिगरेट, पान मसाला जैसे उत्पाद इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे उत्पादों पर लगने वाले टैक्स को सिन टैक्स इसलिए कहा जाता है, ताकि ऐसी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा सके। इस टैक्स का उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों को महंगा बनाना होता है, ताकि उनकी खपत कम की जा सके।

वस्तुएं-

किन वस्तुओं पर लगाया जाता है सिन टैक्स?

ये टैक्स आमतौर पर पान मसाला, शराब, सिगरेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, महंगे परफ्यूम, महंगे आयातित सामान और गाड़ियों पर वसूला जाता है। ऐसी वस्तुओं पर जानबूझकर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, ताकि ये महंगी हो जाए और लोग इनका इस्तेमाल कम करें। इस टैक्स से प्राप्त हुई धनराशि कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यसन उपचार कार्यक्रमों के लिए उपयोग की जाती है। भारत के अलावा भी कई देशों में ये टैक्स लगाया जाता है।

दर

अभी कितना सिन टैक्स लगता है?

देश में सिगरेट पर फिलहाल 52.7 प्रतिशत, बीड़ी पर 22 प्रतिशत और चबाने वाले तंबाकू पर 63.8 प्रतिशत टैक्स लगता है। हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सभी तंबाकू उत्पादों के खुदरा मूल्य पर कम से कम 75 प्रतिशत टैक्स लगाने का सुझाव देता है। तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भारत ने ऐसे उत्पादों पर 75 प्रतिशत की सीमा से कम टैक्स लगा रखा है।

बढ़ोतरी

क्या बजट में बढ़ सकता है सिन टैक्स?

दिसंबर, 2024 में GST दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह (GoM) ने सिन टैक्स को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, उस समय GST परिषद की बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। माना जा रहा है कि सरकार बजट में तंबाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD) बढ़ा सकती है। 2023 में केंद्र ने तंबाकू उत्पादों पर NCCD दरों में 16 प्रतिशत की वृद्धि की थी।