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बजट 2024: निवेशकों को झटका, LTCG और STCG टैक्स में 5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी
निर्मला सीतारमण ने निवेशकों पर बढ़ाया टैक्स का बोझ

बजट 2024: निवेशकों को झटका, LTCG और STCG टैक्स में 5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी

लेखन गजेंद्र
Jul 23, 2024
02:02 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद जताई जा रही थी कि वह इस बजट में भारतीय निवेशकों को कुछ राहत देंगी, लेकिन यह सपना साबित हुआ। सीतारमण ने बजट में घोषणा की कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) पर टैक्स में 2.5 और 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। LTCG टैक्स को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत और STCG टैक्स को मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

असर

क्या पड़ेगा असर?

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि लाभ मिलता है तो 15 की जगह 20 प्रतिशत का टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ मिलता है तो 12.5 प्रतिशत की दर से टैक्स चुकाना होगा। बजट के दौरान उन्होंने कहा कि शेयरों की पुनर्खरीद से प्राप्त आय पर प्राप्तकर्ता को टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1,300 टूटकर 79,224 पर आ गया।

टैक्स

क्या है LTCG और STCG टैक्स?

देश में पूंजीगत लाभ टैक्स होल्डिंग अवधि और परिसंपत्ति के प्रकार पर आधारित है। लंबी अवधि के लिए होल्डिंग LTCG और छोटे समय के लिए होल्डिंग STCG के तहत आती है। इक्विटी के लिए 1 लाख रुपये से अधिक के LTCG पर 12 महीने की होल्डिंग अवधि के बाद 10 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है, वहीं 1 लाख रुपये से अधिक के STCG पर 12 महीने से कम की होल्डिंग पर 15 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है।