ITR फाइल करते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो विभाग भेजेगा नोटिस
क्या है खबर?
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बेहद करीब है।
ऐसे में ITR भरने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी इनकम की सही जानकारी दें नहीं तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस आ जाता है।
आपको बता दें कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
ITR फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं।
चयन
सही ITR फॉर्म का चयन
ITR फाइल करने के लिए आयकर विभाग ने कई फॉर्म निर्धारित किए हैं।
टैक्सपेयर को अपने रेजिडेंशियल स्टेटस और आय के विभिन्न स्त्रोतों के आधार पर सही ITR फॉर्म चुनना चाहिए ताकि फाइलिंग में कोई गलती न हो।
अगर आप गलल ITR फॉर्म का चुनते हैं तो आयकर विभाग इसे खारिज कर देगा। इसके बाद आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने के लिए कहेगा।
इनकम
टैक्स के दायरे में आने वाली इनकम की सही जानकारी देना
ITR फाइल करते समय टैक्सपेयर को अपनी इनकम की सही जानकारी देनी चाहिए।
अगर आप अपनी इनकम की सही जानकारी नहीं देंगे तो आपको आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है, जिसके बाद आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा सकता है।
ऐसी ही परेशानियों से बचने के लिए आपको टैक्स के दायरे में आनी वाली सभी इनकम जैसे बचत खाते के ब्याज और घर के रेंट से होने वाली आय की जानकारी सही-सही भरनी चाहिए।
गिफ्ट और बैंक
गिफ्ट और बैंक खातों की भी जानकारी
टैक्सपेयर को अपने सभी गिफ्ट्स के बारे में भी सही-सही जानकारी देनी चाहिए, नहीं तो इस पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है।
आपको बता दें कि 50,000 से ज्यादा रुपये वाले गिफ्ट्स पर टैक्स देना होता है।
वहीं टैक्सपेयर को अपने सभी बैंक खातों की जानकारी देनी चाहिए चाहे वो विदेश में ही क्यों न हो।
कानून में साफतौर पर कहा गया है कि टैक्सपेयर को अपने नाम पर पंजीकृत सभी बैंक खातों की जानकारी देनी होगी।
फॉर्म 26AS
फॉर्म 26AS डाउनलोड कर अपनी आय का मिलान करें
टैक्सपेयर को अपनी इनकम का मिलान फॉर्म 26AS से जरूर करना चाहिए।
इस फॉर्म में टैक्स संबंधित जानकारी जैसे टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स (TDS) और अग्रिम कर आदि शामिल होते हैं। जो आपकी आय पर काटे गए TDS के भुगतान की सभी जानकारी देता है।
इस फॉर्म की मदद से आप टैक्स कैलकुलेशन में किसी भी तरह की गलती से बचेंगे, जिससे आप एक सही टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें।
वेरिफाई
टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद करना पड़ता है वेरिफाई
कई टैक्सपेयर ऐसे होते हैं जिनकों लगता है टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है।
अगर ITR वेरिफाई नहीं करेंगे तो आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। साथ ही बिना वेरिफिकेशन के ITR अमान्य माना जाएगा। इसे वैलिड बनाने के लिए ITR फाइलिंग को वेरिफाई करें।
वेरिफिकेशन का काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होता है। ऑनलाइन प्रक्रिया ज्यादा आसान है और आप इसे घर बैठे कर सकते हैं।
क्या आप जानते हैं?
कोरोना काल में बढ़ी ITR भरने वालों की संख्या
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में 7.38 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हुए हैं। पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में 6.78 करोड़ से अधिक ITR फाइल हुए थे।