कैसे करें अपना ITR-1 फ़ाइल? यहाँ जानें चरण-दर-चरण पूरी प्रक्रिया
क्या है खबर?
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फ़ाइल करने की आख़िरी तारीख़ 31 जुलाई, 2019 है।
ITR फ़ाइल करते समय सही फ़ॉर्म का चुनाव करना महत्वपूर्ण होता है, अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है।
विशेष रूप से वेतनभोगी व्यक्ति, जिनकी आय 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, उन्हें ITR-1 या 'सहज' फ़ॉर्म का उपयोग करके अपना ITR फ़ाइल करना होता है।
यहाँ ITR-1 फ़ाइल करने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताई गई है।
जानकारी
ITR-1 फ़ाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में फ़ॉर्म 16, फ़ॉर्म 26AS, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों का ब्याज प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और सैलरी स्लिप मुख्य है। बिना इनके ITR फ़ाइल करना संभव नहीं है।
फ़ॉर्म
ITR-1 फ़ॉर्म की संरचना
ITR-1 के निम्नलिखित भाग हैं:
भाग A में आपके पैन, नाम, जन्मतिथि, आधार संख्या जैसी सामान्य जानकारी होती है।
भाग B में आपकी कुल सकल आय का विवरण होता है।
भाग C कटौती और कर योग्य कुल आय को प्रदर्शित करता है।
भाग D टैक्स देय की गणना दर्शाता है।
अन्य जानकारी जैसे कि आपके बैंक अकाउंट का विवरण भाग E के अंतर्गत आता है।
फ़ॉर्म के अन्य भाग शेड्यूल IT और शेड्यूल TDS हैं।
ऑनलाइन
ITR-1 ऑनलाइन कैसे फ़ाइल करें?
सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें। इसके बाद 'Submit return/Online return' लिंक पर क्लिक करें।
यदि आप पहली बार ऑनलाइन ITR फ़ाइल कर रहे हैं, तो अपने अकाउंट में लॉग-इन करें या अपने पैन का इस्तेमाल करके ख़ुद को रजिस्टर करें।
मूल्याँकन वर्ष, ITR फ़ॉर्म (यानी ITR-1) और सबमिशन कोड चुनें। अंत में 'Prepare and submit online' विकल्प का चुनाव करें। आवश्यक विवरण दर्ज करें और सबमिट करें।
जानकारी
आप फ़ॉर्म को डाउनलोड और अपलोड भी कर सकते हैं
अपना ITR फ़ाइल करने के लिए एक अन्य विकल्प के रूप में आप आयकर विभाग के ई-फ़ाइलिंग पोर्टल से एक्सेल उपयोगिता के रूप में फ़ॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आवश्यक जानकारी भर कर XML फ़ाइल जेनरेट करें और उसे अपलोड करें।
वेरिफ़िकेशन
अपने रिटर्न को कैसे वेरिफ़ाई करें?
अगर आप भी यह सोच रहे हैं कि केवल समय पर अपना ITR फ़ाइल करना ही ज़रूरी है, तो आप गलत हैं।
ध्यान दें कि आपको अपने रिटर्न का विधिवत सत्यापन भी करवाना होगा।
आपके ITR को वेरिफ़ाई करने के विभिन्न तरीक़े हैं, जैसे आधार-आधारित OTP वेरिफ़िकेशन या नेट-बैंकिंग के माध्यम से ई-वेरिफ़िकेशन।
इसके अलावा आप बैंक/डीमैट खाते और बैंक ATM के माध्यम से अपना EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफ़िकेशन कोड) भी जेनरेट कर सकते हैं।
आधार
अब ITR फ़ाइल करने के लिए पैन की जगह कर सकते हैं आधार का इस्तेमाल
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप अपने ITR को फ़ाइल करने के लिए पैन की जगह आधार नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि पैन और आधार का अब परस्पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अलावा आधार का इस्तेमाल उन सेवाओं के लिए भी किया जा सकता है, जहाँ पैन कोट करना अनिवार्य है जैसे सोना और संपत्ति ख़रीदना/बेचना आदि।