सावधान! आधार नंबर की गलत जानकारी दी तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान घोषणा की थी कि अब परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड का इस्तेमाल अब एक दूसरे के बदले में किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तब भी आप अपना आधार नंबर बताकर टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधाजनक कदम है, लेकिन अगर कोई इस दौरान गलत नंबर देता है तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
गलत आधार नंबर सत्यापित करने वाले पर भी लगेगा जुर्माना
अगर आप अधिक कीमत की कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और इस दौरान अपना आधार नंबर गलत बताते हैं तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही इतना ही जुर्माना उस कर्मचारी या अधिकारी पर लगेगा, जिस पर आपके आधार नंबर सत्यापन की जिम्मेदारी है। हालांकि, यह जुर्माना लगाये जाने से पहले आपका पक्ष भी सुना जाएगा। दरअसल, ऐसे मामलो में होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है।
सितंबर से लागू हो सकता है नया नियम
सूत्रों के मुताबिक, यह नियम इसी साल एक सितंबर से लागू होगा। इसके लिए कानून में कुछ संशोधन किए जाएंगे और उसके बाद इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद अब बैंक अकाउंट खोलने, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन, डिमैट अकाउंट खोलने, होटल और रेस्टोरेंट में 50,000 से ज्यादा का बिल चुकाने और दो लाख से अधिक कीमत की वस्तु और सेवा बेचने पर अब आधार नंबर दिया जा सकता है।
बजट में किया गया ऐलान
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 1.2 अरब भारतीयों के पास अब आधार नंबर है, जबकि इसकी तुलना में केवल 22 करोड़ लोगों के पास पैन नंबर है। उन्होंने कहा, "करदाताओं की आसानी और सुविधा के लिए मैं पैन और आधार को इंटरचेंजेबल बनाने का प्रस्ताव रखती हूं। जिनके पास पैन नहीं है, वो केवल आधार नंबर बताकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल और दूसरे काम कर सकते हैं।"
आधार से टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले को जारी होंगे पैन
वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद आयकर विभाग उन टैक्सपेयर्स के लिए नए पैन कार्ड जारी करेगा जो केवल आधार के सहारे टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। यह दोनों डाटाबेस जोड़ने के काम आएगा।