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सितंबर से पहले आधार से लिंक करें अपना पैन कार्ड, नहीं तो हो जायेगा डीएक्टिवेट

सितंबर से पहले आधार से लिंक करें अपना पैन कार्ड, नहीं तो हो जायेगा डीएक्टिवेट
लेखन प्रदीप मौर्य
Jul 12, 2019, 12:07 pm 5 मिनट में पढ़ें
सितंबर से पहले आधार से लिंक करें अपना पैन कार्ड, नहीं तो हो जायेगा डीएक्टिवेट

हाल ही में केंद्रीय बजट पेश किया गया। उसमें सरकार ने कहा था कि इस वर्ष से भारत के लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आधार का उपयोग कर सकेंगे। सरकार ने कहा था कि आधार को पैन की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे में पैन कार्ड का महत्व ख़त्म हो जाएगा। वहीं, अब कहा गया है कि 31 अगस्त तक पैन को आधार से लिंक न करने पर वह डीएक्टिवेट हो जाएगा।

पैन नंबर
किया जाएगा वर्चुअल पैन नंबर जेनरेट

बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, मौजूदा पैन कार्ड को वैद्य और जारी रखने के लिए नागरिकों को उन्हें आधार से लिंक करना होगा। अगर ऐसा न हुआ तो पैन डीएक्टिवेट हो जाएँगे और लोगों को अपना ITR फ़ाइल करते समय आधार नंबर कोट करना होगा। सरकारी सूत्रों ने अख़बार को बताया कि जिसके पास पैन कार्ड नहीं है और वह टैक्स फ़ाइल करने के लिए आधार कोट करता है, उसके लिए वर्चुअल पैन नंबर जेनरेट किया जाएगा।

आधार
केवल 22 करोड़ पैन हैं आधार से लिंक

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में लगभग 40 करोड़ पैन कार्ड हैं और इनमें से केवल 22 करोड़ आधार से लिंक हैं। आधार से पैन को लिंक करने की प्रक्रिया कुछ साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन सरकार को इसके लिए काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। सबसे ज़्यादा डाटा लीक को लेकर सवाल उठे थे। साथ ही सरकार को इसके लिए अदालत भी जाना पड़ा। बाद में मामला सुलझ गया।

ज़रूरत
बुनियादी सेवाओं का लाभ लेने के लिए ज़रूरी नहीं है आधार

इस साल की शुरुआत में आधार के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की अनुमति दे दी है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आधार को बुनियादी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में आधार संशोधन विधेयक 2019 पारित किया, जिसमें कहा गया है कि बैंकों और टेलीकॉम जैसी निजी कंपनियों को कोर्ट के बावजूद अनुमति दी जाएगी।

निलंबन
आधार से लिंक न होने पर निलंबन में रखा जाएगा पैन

अब से सभी को अपना पैन नंबर आधार नंबर से लिंक करना होगा। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है, तो जल्द से जल्द बनवा लें। आधार से लिंक न किए जाने पर सभी पैन 31 अगस्त के बाद डीएक्टिवेट हो जाएँगे। एक सरकारी सूत्र ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, "हम इसमें लचीलापन प्रदान करने जा रहे हैं। जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे, पहले उन्हें निलंबन में रखा जाएगा। आधार से लिंक होते ही वो ऐक्टिवेट हो जाएँगे।"

जानकारी
वर्चुअल पैन नंबर ही होगा भविष्य का पैन

जब आप टैक्स फ़ाइल करने के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपके आधार से जुड़ा एक वर्चुअल पैन नंबर जेनरेट किया जाएगा। यही भविष्य में आपका पैन होगा।

असली/नकली
कहीं आपका पैन कार्ड नकली तो नहीं?

सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके बारे में राजस्व सचिव एबी पांडे ने हाल ही में बताया। उन्होंने कहा, "अगर आपने बार-बार एक्स्टेंशन के बाद भी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो सवाल उठता है कि क्या पैन कार्ड असली है।" दूसरे शब्दों में सरकार का मानना है कि अगर अपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपका पैन कार्ड नकलीहो सकता है।

प्रक्रिया
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया

अपने पैन नंबर को आधार नंबर से जोड़ने के लिए सबसे पहले आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए, जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो। अब आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आप पहली बार यह वेबसाइट खोल रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 'Register Yourself' पर क्लिक करें। इसके बाद अपने पैन की जानकारी के साथ अन्य व्यक्तिगत जानकारी भरकर OTP वेरिफ़िकेशन के बाद पासवर्ड बना लें।

तरीका
इन आसान तरीकों से आपका पैन, आधार से हो जाएगा लिंक

अगर आपका पहले से ही अकाउंट है तो 'Login Here' पर क्लिक करें। यूज़र आईडी की जगह अपना पैन नंबर डालें और पासवर्ड एवं कैप्चा कोड डालकर 'Login' पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पॉप अप विंडो खुलकर आएगा, जिसमें आधार नंबर से लिंक करने के लिए कहा जाएगा। अपना आधार नंबर डालकर कैप्चा कोड डालें और 'Link Now' पर क्लिक करें। आपका पैन अब आधार से लिंक हो गया है।

जानकारी
पॉप अप विंडो न दिखने पर करें यह

पॉप अप विंडो न दिखने पर घबराएँ नहीं। अब भी अप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर दिख रहे मेन्यू की सेटिंग्स में जाएँ और 'Link Aadhaar' वाला विकल्प चुनें। वहाँ अपना आधार नंबर डालकर सेव कर दे।

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प्रदीप मौर्य
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