क्या है BH सीरीज नंबर प्लेट? जानिए इसके लिए कैसे करें आवेदन
क्या है खबर?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 2021 में भारत (BH) सीरीज नंबर प्लेट की पेशकश की गई थी।
यह वाहन पंजीकरण प्लेट सुविधा रक्षा कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था, जो काम की वजह से अलग-अलग जगहों पर शिफ्ट होते रहते हैं।
एक से दूसरे राज्य में जाने पर गाड़ी के दोबारा रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए BH सीरीज नंबर प्लेट्स को लाया गया।
आइये जानते हैं इनके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता
ये लोग ले सकते हैं BH सीरीज नंबर प्लेट
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नए राज्य में गाड़ी को बिना रजिस्ट्रेशन के सिर्फ 12 महीने तक चलाया जा सकता है।
यह नियम उन नौकरीपेशा लोगों के लिए परेशानी भरा है, जिनके लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं। इससे बचने के लिए BH सीरीज पंजीकरण लाया गया।
इसका फायदा राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षाकर्मी, बैंक कर्मचारी, प्रशासनिक सेवा कर्मचारी और 4 से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालयों वाली प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी उठा सकते हैं।
तरीका
इस तरह से करें आवेदन
BH पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आपको वाहन पोर्टल पर लॉग-इन कर फॉर्म 20 भरना होगा।
प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को फॉर्म 60 जमा करना होगा और वर्क सर्टिफिकेट के साथ अपनी कर्मचारी पहचान पत्र देना होगा।
आवेदन के दौरान सीरीज टाइप में 'BH' को सेलेक्ट करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे- वर्किंग सर्टिफिकेट या आधिकारिक ID कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी।
इसके बाद आवश्यक शुल्क या मोटर वाहन कर का ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
मंजूरी
RTO से मिलेगी मंजूरी
BH सीरीज रजिस्ट्रेशन प्लेट पाने के लिए वाहन मालिकों को शुरुआत में 2 साल तक टैक्स देना होगा। आवेदन और शुल्क जमा होने के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) BH सीरीज को मंजूरी देगा।
एक बार ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन पोर्टल भारत के सभी राज्यों में लागू रेंडम क्रम में BH सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर जेनरेट करेगा।
BH सीरीज नंबर प्लेट लगने के बाद आप देश के किसी भी राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन कराए वाहन चला सकते हैं।