भारतीय सड़कों पर चलने वाले विदेशी वाहनों को रखने होंगे ये दस्तावेज, नये नियमों की घोषणा
क्या है खबर?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके दायरे में भारतीय सड़कों पर चलने वाले दूसरे देशों में रजिस्टर्ड वाहनों को लाया गया है।
इन नए नियमों के अनुसार, अब सभी तरह के विदेशी वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बने नियमों का पालन करना होगा।
मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार, ऐसे वाहनों को भारत में स्थानीय यात्रियों और सामानों के ट्रांसपोर्ट की अनुमति नहीं है।
वर्तमान स्थिति
क्या है मौजूदा प्रक्रिया?
मौजूदा समय में भारत से बाहर के अलावा किसी अन्य देश के रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को 'कार्नेट' के माध्यम से देश में एक साल के लिये चलाने की अनुमति मिलती है।
कार्नेट को सामान्य शब्दों में 'सामान के लिए पासपोर्ट' के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत आयात किये गये वाहनों पर एक साल तक किसी तरह का कोई कर या अंतरराष्ट्रीय शुल्क नहीं लगाया जाता है।
बदलाव
नये नियम से क्या हुआ जरूरी?
अब ऐसे वाहनों के मालिकों को भारत में रहने के दौरान वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (RC), ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP), वाहन बीमा पॉलिसी और वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र (यदि वाहन के मूल देश में लागू हो) आदि सभी दस्तावेजों को कार में लेकर चलना अनिवार्य है।
यदि वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर या अन्य दस्तावेज किसी विदेशी भाषा में हैं तो मालिक को इन्हें अब अंग्रेजी में प्रदर्शित करना आवश्यक है।
अन्य नियम
मंत्रालय ने इन योजनाओं पर भी दिया ध्यान
हाल ही में मंत्रालय ने देश भर में अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) जारी करने की प्रक्रिया के मानकीकरण पर एक अधिसूचना जारी की थी।
इससे पहले जनवरी, 2021 में मंत्रालय ने बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र और वैध वीजा की आवश्यकता के विदेशों में रह रहे भारतीयों को अपने IDP को नवीनीकृत करना संभव बना दिया था।
MoRTH ने जनवरी, 2022 में पैसेंजर वाहनों में छह एयरबैग अनिवार्य करने के लिए भी एक मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी थी।
जानकारी
न्यूजबाइट्स प्लस
साइरस मिस्त्री के निधन के बाद से सीट बेल्ट का मुद्दा गरमाया हुआ है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है, अब पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है।"