क्या बाढ़ से हुए नुकसान पर मिलता है कार का बीमा क्लेम? यहां मिलेगी जानकारी
मानसून की झमाझम बारिश से कहीं जलभराव तो कहीं बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इन स्थितियों से आमजन ही नहीं वाहन भी खासे प्रभावित हो रहे हैं। कहीं कार बाढ़ में बहती दिख रही है तो कहीं पानी में डूब गई हैं। इससे गाड़ी मालिकों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है क्या बीमा कंपनी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करेगी? आइये जानते हैं बीमा कंपनियों के नियम क्या कहते हैं।
बीमा लेने से पहले अच्छी तरह पढ़ें दस्तावेज
अगर, आपने व्यापक कवरेज या कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज वाली बीमा पॉलिसी ली है, तो आप कार में बाढ़ या पानी से हुए नुकसान के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को कवर करने का विकल्प होता है। इसमें भी नैचुरल क्लेमिटीज के जरिए होने वाला कवर ऑप्शनल होता है। इसलिए, बीमा के दस्तावेजों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। यह पॉलिसी आग, भूकंप, साइक्लोन, एक्सीडेंट और चोरी के लिए भी कवर प्रदान करती है।
पॉलिसी की जरूर जान लें ये शर्तें
कॉम्प्रिहेंसिव पाॅलिसी लेने के बाद आपको बाढ़ और जलभराव से गाड़ी में होने वाले नुकसान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, इसकी कुछ शर्तें भी हैं, जिन्हें जान लेना जरूरी है। पॉलिसी का कवरेज कार की उम्र पर भी निर्भर करता है और रबड़ या प्लास्टिक के पार्ट्स के डैमेज सुधारने में लगी लागत का 50 फीसदी ही कवर होता है। इसके अलावा थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी बाढ़ या पानी से हुए नुकसान का कवर नहीं देती है।