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    LIC की पॉलिसी में बदल सकते हैं नॉमिनी का नाम, जानिए कैसे
    पॉलिसी में बदल सकते हैं नॉमिनी का नाम

    LIC की पॉलिसी में बदल सकते हैं नॉमिनी का नाम, जानिए कैसे

    लेखन रोहित राजपूत
    Dec 23, 2021
    09:50 pm

    क्या है खबर?

    अगर आप भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की पॉलिसी लेने जा रहे हैं या पहले ले चुके हैं तो नॉमिनी के बारे में जानकारी जरूर ले लें। पॉलिसी लेने के दौरान नॉमिनी का नाम अवश्य जोड़ा जाता है।

    कई बार स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि आपको नॉमिनी का नाम बदलना पड़ जाता है।

    ऐसे में अगर आपको नॉमिनी का नाम बदलना है तो आइए जानते हैं यह काम कैसे होगा।

    नॉमिनी

    क्या है नॉमिनी?

    किसी भी बैंक अकाउंट, बीमा या निवेश की योजना में नॉमिनी का नाम जरूर जोड़ा जाता है।

    नॉमिनी निवेशक के परिवार का या उसका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है।

    आपके न रहने के बाद नॉमिनी क्लेम करने का हकदार होता है। इसलिए नॉमिनी हमेशा भरोसेमंद होना चाहिए।

    वहीं अगर आपने शुरुआत में नॉमिनी किसी और को बनाया है और अब नॉमिनी चेंज करने की सोच रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

    जानकारी

    कौन हो सकता है नॉमिनी?

    नॉमिनी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वह मालिक नहीं बनता है। नॉमिनी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं।

    पॉलिसी धारक अपनी पत्नी, बच्चे, माता-पिता या दोनों को नॉमिनी बना सकता है।

    अगर आपको नाबालिग बच्चे को नॉमिनी बनाना है तो इसके लिए अपॉइंटी का नाम भी देना जरूरी होता है। अपॉइंटी हमेशा बालिग को ही बनाना जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो नाबालिग बच्चे का अभिभावक ही हो।

    बदलने की प्रक्रिया

    इस तरह बदलें नॉमिनी का नाम

    LIC में नॉमिनी का नाम बदलना बहुत ही आसान है। इस काम के लिए आपको LIC कार्यालय जाना पड़ेगा जहां से आपने LIC की पॉलिसी ले रखी है। इसके लिए आप जिसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसके साथ रिलेशनशिप का प्रूफ लेकर जाएं।

    यह काम आपको LIC के जरिए ही करना पड़ेगा ताकि बीमा कंपनी के रिकॉर्ड में भी सभी बदलाव आसानी से हो जाएंगे। जिससे आपको भविष्य में फायदा होगा।

    जानकारी

    नॉमिनी ही नहीं रहे तो क्या?

    अगर किसी कारण से पॉलिसी लेने वाले की मौत हो जाती है तो ऐसे में कानूनी तौर पर उसके नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी-1 और उत्तराधिकारी-2 पॉलिसी के हकदार होते हैं।

    लेकिन अगर उत्तराधिकारी-1 और उत्तराधिकारी-2 भी इस दुनिया में नहीं होते तो कोर्ट के जरिए दावा करना होता है। उसके बाद कोर्ट ही तय करता है कि कोई और उत्तराधिकारी पॉलिसी का हकदार है या नहीं। इसके लिए वसीयत का होना जरुरी होता है।

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