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    वाहन का ई-चालान के बारे में ऐसे लगा सकते हैं पता, अपनाएं यह तरीका 
    यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ई-चालान जारी करती है (तस्वीर: एक्स/@BhratTonger)

    वाहन का ई-चालान के बारे में ऐसे लगा सकते हैं पता, अपनाएं यह तरीका 

    लेखन दिनेश चंद शर्मा
    Nov 24, 2023
    11:38 pm

    क्या है खबर?

    देश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन जैसे- तेज गति से गाड़ी चलाना, लाल बत्ती पार करना और गलत पार्किंग पर ट्रैफिक पुलिस से चालान काटती है।

    अब तो सरकार ने ई-चालान जारी करने व्यवस्था कर दी है, जिसका कई बार वाहन चालक को पता नहीं चल पाता है। समय पर चालान राशि का भुगतान नहीं होने से आप कई तरह की परेशानी में फंस सकते हैं।

    आइये जानते हैं आप ई-चालान का कैसे पता लगा सकते हैं।

    पोर्टल 

    सरकार के पोर्टल पर लगाएं पता 

    अपने वाहन का लंबित चालान का पता लगाने के लिए सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/ बेवसाइट पर लॉग इन कर 'चालान विवरण प्राप्त करें' पर क्लिक करें।

    वाहन का पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर जैसे विवरण संभाल कर रखें। इनमें से मांगी गई जानकारी दर्ज कर इनपुट और वेरिफिकेशन कोड देने के बाद 'गेट डिटेल' पर क्लिक करें।

    अगले पेज पर आपके वाहन के खिलाफ काटे गए ई-चालान का सारा विवरण सामने आ जाएगा।

    चालान का भुगतान 

    पोर्टल से ही कर सकते हैं भुगतान 

    आपके वाहन का ई-चालान लंबित चल रहा है तो पेज पर आपको फोटो साक्ष्य के साथ नियम को उल्लंघन करने का समय और स्थान आदि की जानकारी भी मिलेगी।

    यह पोर्टल ऑनलाइन ई-चालान भुगतान की सुविधा भी देता है। ऑनलाइन लेन-देन शुरू करने के लिए 'अभी भुगतान करें' पर क्लिक करें।

    इसके बाद, यह आपको एक सुरक्षित भुगतान गेटवे पर ले जाया जाएगा। यहां से आप नेट बैंकिंग, UPI आधारित- पेटीएम, फोनपे से चालान राशि जमा करा सकते हैं।

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