कट गया है वाहन का चालान, तो ऐसे कर सकते हैं आसानी से ऑनलाइन भुगतान
क्या है खबर?
दिल्ली-NCR सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 4 को लागू कर दिया गया है।
इसके तहत BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदूषण मानकों का पालन न करने वाले लगभग 9,000 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए हैं।
अगर, आपके वाहन का भी चालान कटा है तो घर बैठे ई-चालान पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
तरीका
ई-चालान पोर्टल के जरिए ऐसे करें ऑनलाइन भुगतान
अगर आपके वाहन का भी चालान कट गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे ऑनलाइन भुगतान के लिए सबसे पहले ई-चालान पोर्टल https://echallan.parivahan.gov.in पर जाएं।
इसके होम पेज पर आपको चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का विकल्प मिलेगा, जिनमें से किसी एक का चयन कर उसकी डिटेल दर्ज करें।
इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें चालान का विवरण आपके सामने आएगा, जिसे सत्यापित कर 'अभी भुगतान करें' पर क्लिक करें।
मैसेज
भुगतान होने के बाद मिलेगी रसीद
इसके बाद, आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI से पेटीएम, फोनपे, अमेजन आदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से किसी एक का चयन करें।
इसमें भुगतान संबंधित मांगी गई जानकारी दर्ज करने के बाद आपका ई-चालान भर जाएगा।
इसकी एक कंफर्मेशन रसीद ऑनलाइन आपके कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर ऑनलाइन दिखेगी। इसके साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक इससे संबंधित मैसेज भी जाएगा। इस तरह से आप समय और पैसे की बचत कर सकते हैं।