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    दिल्ली: पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक नियम तोड़े तो लगेगा दोगुना जुर्माना, आदेश हुआ जारी

    दिल्ली: पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक नियम तोड़े तो लगेगा दोगुना जुर्माना, आदेश हुआ जारी

    लेखन प्रमोद कुमार
    Sep 05, 2019
    11:35 am

    क्या है खबर?

    एक सितंबर से लागू हुआ मोटर वाहन अधिनियम लगातार चर्चा मे है। इसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है।

    अब दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर नया आदेश जारी किया है। दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बुधवार को आदेश जारी किया कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी या अधिकारी नए कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर दोगुना जुर्माना लगेगा।

    आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

    प्रावधान

    अधिनियम में किया गया है यह प्रावधान

    दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि जिन एजेंसियों पर इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी है अगर वो इसका उल्लंघन करती है तो उन पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।

    इसलिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अधिकारी अगर सरकारी या निजी वाहन चलाते समय कानून तोड़ते हैं तो उन पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।

    बता दें कि नए कानून में किए भारी जुर्माने के प्रावधान पर सवाल उठ रहे हैं।

    जानकारी

    इन राज्यों में लागू नहीं हुआ अधिनियम

    देश के अधिकतर हिस्सों में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया है, लेकिन पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में यह लागू नहीं हुआ है। वहीं कई राज्यों ने इसमें समीक्षा की मांग की है।

    चालान

    हजारों रुपये के कट रहे हैं चालान

    नया अधिनियम लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले चालकों का हजारों रुपये का चालान कट रहा है।

    बुधवार को गुरुग्राम पुलिस ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक का 59,000 रुपये का चालान काटा था।

    ओवरलोड ट्रॉली के चालक ने रेड लाइट जंप की और एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। पुलिस ने जब चालक से दस्तावेज मांगे तो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था।

    इससे पहले एक स्कूटी चालक का 23,000 रुपये का चालान हुआ था।

    प्रावधान

    बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना

    नए मोटर वाहन कानून के तहत अगर किसी को बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पहले बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 500 रुपये का चालान कटता था।

    अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद ड्राइविंग करने वालों पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

    एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

    प्रावधान

    शराब पीकर गाड़ी चलाई तो लगेगा पांच गुना अधिक जुर्माना

    नए नियमों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 2,000 रुपये की बजाय 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा।

    रैश ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

    ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर अब 500 रुपये की बजाय 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

    अधिक स्पीड में गाड़ी चलाने पर 400 रुपये की बजाय 1,000-2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

    सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपये की जगह 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

    जुर्माना

    ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर जुर्माना 10 गुना बढ़ा

    अगर किसी को बिना हेलमेट के ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और उसके लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है।

    ट्रैफिक लाइट तोड़ने पर जुर्माना 10 गुना बढ़ाकर 100 रुपये से 1,000 रुपये कर दिया गया है। वाहन का लाइसेंस न होने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

    गाड़ी को ओवरलोड करने पर 20,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।

    प्रावधान

    नाबालिग के गाड़ी चलाने पर अभिभावकों और गाड़ी के मालिक को होगी सजा

    नए कानून के अनुसार, अगर कोई नाबालिग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो इसके लिए उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा।

    उन्हें यह साबित करना होगा कि अपराध उनकी जानकारी के बिना हुआ या उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की।

    दोषी पाए जाने पर उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और तीन साल की जेल होगी।

    वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग पर किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला चलाया जाएगा।

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