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    नए ट्रैफिक नियमों के बचाव में आए नितिन गडकरी, बताई भारी जुर्माने की जरूरत

    नए ट्रैफिक नियमों के बचाव में आए नितिन गडकरी, बताई भारी जुर्माने की जरूरत

    लेखन प्रमोद कुमार
    Sep 05, 2019
    08:29 pm

    क्या है खबर?

    केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नए ट्रैफिक नियमों के समर्थन में आए हैं।

    उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लगने वाले भारी जुर्माने के कारण लोगों में भय व्याप्त होगा और लोग नियमों का उल्लंघन करने से बचेंगे।

    उन्होंने कहा कि भारत में हर साल सड़क हादसों में होने वाली 1.5 लाख मौतों को रोकने के लिए नए कानून की जरूरत थी।

    आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

    जानकारी

    गडकरी बोले- सड़क हादसों को रोकेगा नया कानून

    भारी जुर्माने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा, "हमारी सड़कों पर पांच लाख हादसे होते हैं और 1.5 लाख जानें जाती हैं। मृतकों में से 65 प्रतिशत की उम्र 18-35 साल होती है। क्या हमें ऐसी जानें नहीं बचानी चाहिए?"

    उदाहरण

    गडकरी ने दिया ओडिशा का उदाहरण

    गडकरी ने कहा कि जहां लोगों में कानून का भय या सम्मान नहीं होता, वो जगह ठीक नहीं है।

    उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि ओडिशा में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर पर जुर्माना लगाया गया था।

    उन्होंने कहा कि वह ड्राइवर शराब पीकर ऑटो चला रहा था। न उसके पास लाइसेंस था और न ही दूसरे दस्तावेज। ऐसी स्थिति में अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा।

    अधिनियम

    एक सितंबर से लागू हुआ नया अधिनियम

    एक सितंबर से नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ है। साल 1988 के बाद पहली बार इस कानून में बदलाव किया गया है।

    नए कानून में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पहले की तुलना में कई गुना जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

    हालांकि, इसमें लगने वाले जुर्माने की राशि पर कई राज्यों ने आपत्ति जताई है और अपने यहां लागू नहीं किया है। वहीं कुछ राज्यों ने इसकी समीक्षा की मांग की है।

    राय

    कानून को लेकर दो धड़ों में बंटे लोग

    नए कानून को लेकर लोगों की मिली-जुली राय सामने आ रही है। कई लोग भारी जुर्माने के समर्थन में कह रहे हैं कि इससे लोगों में डर बना रहेगा और वो नियमों का उल्लंघन करने से बचेंगे।

    लोगों का कहना है कि सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ऐसा जरूरी है।

    वहीं इसके विरोध में कुछ लोग यह दलील दे रहे हैं कि सरकार खराब सड़कों को दुरुस्त करने की बजाय लोगों पर जुर्माने का भार बढ़ा रही है।

    चालान

    हजारों रुपये के कट रहे हैं चालान

    नया अधिनियम लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले चालकों का हजारों रुपये का चालान कट रहा है।

    बुधवार को गुरुग्राम पुलिस ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक का 59,000 रुपये का चालान काटा था।

    ओवरलोड ट्रॉली के चालक ने रेड लाइट जंप की और एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। पुलिस ने जब चालक से दस्तावेज मांगे तो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था।

    इससे पहले एक स्कूटी चालक का 23,000 रुपये का चालान हुआ था।

    आदेश

    नियम तोड़ने पर दिल्ली पुलिस पर लगेगा दोगुना जुर्माना

    दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने बुधवार को आदेश जारी किया कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी या अधिकारी नए कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर दोगुना जुर्माना लगेगा।

    दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि जिन एजेंसियों पर इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी है अगर वो इसका उल्लंघन करती है तो उन पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।

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