अमेरिका ने H-1B वीजा से जुड़े नियम बदले, भारतीयों को क्या होगा फायदा?
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपना कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले वीजा नियमों में ढील देने का फैसला लिया है। इससे अमेरिकी कंपनियों को खास कौशल वाले कर्मचारियों को नियुक्त करना और आसान हो जाएगा। इसके अलावा F-1 छात्र वीजा से H-1B वीजा मिलने से जुड़े नियम भी बदले गए हैं। इससे अमेरिका में काम कर रहे या वहां जाने वाले भारतीय पेशेवरों को खासा फायदा मिलने की उम्मीद है।
क्या हुआ है बदलाव?
अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) द्वारा संशोधित किए गए नए नियमों में गैर-लाभकारी और सरकारी अनुसंधान संगठनों को H-1B वीजा पर वार्षिक वैधानिक सीमा से छूट दी गई है। इसके अलावा जो छात्र F-1 वीजा से H-1B वीजा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी नियमों में बदलाव कर कुछ राहत दी गई है। DHS का कहना है कि नियमों में बदलाव का उद्देश्य F-1 वीजाधारक छात्रों, कंपनियों और श्रमिकों को लचीलापन प्रदान करना है।
नियमों में क्यों बदलाव किया गया है?
अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं (USCIS) के जरिए DHS हर साल 65,000 H-1B वीजा प्रदान कर सकता है। हालांकि, कई गैर-लाभकारी संगठनों को इस सीमा से छूट प्राप्त है। ऐसे संगठन साल भर H-1B वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुराने नियमों में ऐसे संगठनों को अनुसंधान से 'प्राथमिक तौर पर जुड़े हुए' संगठनों के रूप में परिभाषित किया गया था। अब अनुसंधान को इन संगठनों की 'मौलिक गतिविधि' बताया गया है।
क्या बोले अधिकारी?
DHS के सचिव एलेजांद्रो एन मयोरकास ने कहा, "अमेरिकी व्यवसाय उच्च कुशल प्रतिभाओं की भर्ती के लिए H-1बी वीजा कार्यक्रम पर निर्भर हैं, जिससे देश भर के समुदायों को लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में ये सुधार नियोक्ताओं को वैश्विक प्रतिभाओं को नियुक्त करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं, हमारी आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं और उच्च कुशल श्रमिकों को अमेरिकी नवाचार को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं।"
H-1B वीजा के लॉटरी सिस्टम में हुआ था बदलाव
इससे पहले अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम में भी बदलाव किया था। इससे हर आवेदक को बराबरी का मौका मिल रहा है। इसके अलावा H-1B और L-1 वीजा धारकों के लिए वर्क परमिट रिन्यूअल अवधि को स्वचालित रूप से बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे यह अवधि 180 से बढ़कर 540 दिन हो गई है। हाल ही में अमेरिका ने J-1 वीजाधारकों के लिए 2 साल के लिए स्वदेश लौटने की शर्त भी खत्म कर दी है।
क्या होता है H-1B वीजा?
H-1B वीजा एक गैर-अप्रवासी वीजा होता है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां दक्ष कर्मचारियों को अपने यहां नौकरियां देती हैं। आमतौर पर इन व्यव्सायों के लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता वाले लोगों की जरूरत होती है। हर साल अमेरिकी कंपनियां इसी वीजा के सहारे भारत और चीन समेत कई देशों से हजारों पेशेवरों को नौकरी पर रखती हैं। ये वीजा 3 साल के लिए जारी किया जाता है और इसे अगले 3 साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।