आगरा नगर निगम ने दी हाउस टैक्स न भरने पर ताजमहल को जब्त करने की चेतावनी
उत्तर प्रदेश के आगरा में मौजूद विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल एक बार फिर सुर्खियों में है। इसका कारण बना है ताजमहल और एतमादुद्दौला के मकबरे का हाउस टैक्स भरने के लिए आगरा नगर निगम की तरफ से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को जारी किया गया नोटिस। इस नोटिस में ASI को 15 दिनों के अंदर हाउस टैक्स जमा नहीं करने पर इमारत जब्त करने की चेतावनी दी गई है। आइए मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं।
आगरा नगर निगम ने ASI को भेजा अजीबोगरीब नोटिस
आगरा नगर निगम ने पिछले महीने ताजमहल और एतमादुद्दौला का 1.47 लाख रुपये का हाउस टैक्स भरने के लिए ASI को नोटिस जारी किया था। इसमें 15 दिनों के अंदर राशि जमा नहीं करने पर इन्हें जब्त करने की चेतावनी दी गई थी। नोटिस मिलने से ASI विभाग हैरान है। दरअसल, 1920 में ताजमहल को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। इस कारण इस पर या ASI संरक्षित किसी भी इमारत पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
भरात सरकार की संपत्ति हैं ASI संरक्षित इमारतें
इस पूरे मामले में ASI आगरा सर्किल के अधीक्षक राजकुमार पटेल ने कहा, "नगर निगम ASI संरक्षित किसी भी इमारत को टैक्स का नोटिस नहीं जारी कर सकता है। भारतीय संविधान में भी इसका अलग से प्रावधान है। ताजमहल और एतमादुद्दौला भारत सरकार की संपत्ति हैं, विभाग तो केवल इनकी देखभाल करता है।" उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से यह गलती हुई है और अब इस पर एक्शन लिया जाएगा।
टेंडर वाली कंपनी से हुई गड़बड़ी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नगर निगम के अधिकारियों ने हाउस टैक्स का टेंडर साईं कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था, जिसने गलती से ASI को ताजमहल और एतमादुद्दौला के टैक्स भरने के लिए नोटिस जारी कर दिया था।
न्यूजबाइट्स प्लस
ताजमहल भारत और दुनिया की सबसे अहम ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है और इसे दुनिया के सात अजूबों में गिना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में इसे अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था और इसी कारण इसे 'प्यार की सबसे बड़ी मूरत' माना जाता है। शाहजहां और मुमताज के मकबरे भी ताजमहल में स्थित हैं। ASI इसका संरक्षण करता है और इसकी सुरक्षा CISF के हाथों में है।