भाजपा ने AAP को भेजा 500 करोड़ रुपये का नोटिस, जानें पूरा मामला
क्या है खबर?
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे के खिलाफ अभियान चला रही हैं।
इसी बीच भाजपा ने रविवार को AAP को 500 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा है।
दरअसल, AAP ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें मनोज तिवारी को AAP के एक चुनावी गाने पर नाचते हुए दिखाया गया था।
आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
वीडियो पर विवाद
तिवारी के भोजपुरी गाने को किया गया एडिट
AAP ने दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी के एक भोजपुरी गाने को एडिट कर यह वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया था।
तिवारी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "AAP को यह हक किसने दिया कि वह मेरे वीडियो को अपने चुनावी गाने के लिए इस्तेमाल करें।"
तिवारी ने कहा कि उन्होंने इस वीडियो को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की है और AAP को 500 करोड़ रुपये मानहानि का नोटिस भेजा है। तिवारी भाजपा के स्टार कैंपेनर हैं।
ट्विटर पोस्ट
इस वीडियो को लेकर भेजा गया है नोटिस
#LageRahoKejriwal song is so good even sir @ManojTiwariMP is also dancing on it. pic.twitter.com/Ye3077PMK4
— AAP (@AamAadmiParty) January 11, 2020
प्रतिक्रिया
ये है पार्टियों की प्रतिक्रियाएं
दिल्ली भाजपा का मीडिया प्रबंधन संभालने वाले नीलकांत बख्शी ने कहा कि AAP द्वारा इस तरह का वीडियो ट्वीट करना दिखाता है कि मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लोकप्रिय है।
AAP ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 500 करोड़ रुपये की मानहानि में 50 करोड़ रुपये कोर्ट की फीस लगेगी। इतनी फीस तिवारी कहां से लाएंगे।
जानकारी
दिल्ली में कब है चुनाव?
दिल्ली मेें 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 11 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा। चुनावों में AAP, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। दिल्ली में कुल 1.46 करोड़ मतदाता हैं जो 13,750 मतदान केंद्रों पर वोट डालेंगे।
मानहानि का दावा
कब बनता है मानहानि का दावा?
कानून के मुताबिक, जब किसी पर आरोप लगाकर या सार्वजनिक तौर पर उसके मान-सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है तो मानहानि का मामला बन सकता है।
जब कोई शख्स ऐसी टिप्पणी करे, जिससे किसी के मान-सम्मान को हानि पहुंचे तो यह मानहानि के दायरे में होती है। यह जरूरी है कि टिप्पणी लिखित या मौखिक रूप में होनी चाहिए।
सार्वजनिक हित के लिए सत्य बात का लांछन लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना मानहानि नहीं है।
प्रकार
मानहानि कितने प्रकार की होती है?
मानहानि लिखित और मौखिक दो प्रकार से होती है।
मौखिक मानहानि तब होती है जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर ऐसी बात बोलता है, जिससे किसी के मान-सम्मान की हानि हुई हो।
दूसरा, जब कोई व्यक्ति लिखकर, चित्रण या कुछ प्रकाशित करके किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था विशेष की छवि खराब करता है या ठेस पहुंचाता है तो वह लिखित मानहानि की श्रेणी में आता है।
भारतीय दंड संहिता की धाराएं 499 से 502 मानहानि से संबंधित है।