AAP नेता सोमनाथ भारती को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने खारिज किया घरेलू हिंसा का केस
दिल्ली हाई कोर्ट नेे मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ दायर घरेलू हिंसा का मामला निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भारती और उनकी पत्नी लिपिका मित्रा प्रसन्नतापूर्वक साथ रह रहे हैं। कोर्ट ने इसी आधार पर भारती के खिलाफ आपराधिक मामला निरस्त करने का अनुरोध स्वीकार किया है। भारती पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और जख्मी करने के आरोप थे। आइये, जानें पूरा मामला क्या है।
लिपिका ने भारती पर लगाए थे ये आरोप
भारती की पत्नी लिपिका ने उन पर 2015 में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने भारती पर पालतू कुत्ते से हमला करने का आरोप लगया था। इस मामले में भारती को 29 सितंबर, 2015 को जेल भेजा गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद निचली अदालत ने फैसला सुनाया कि लिपिका का कुत्ते से हमला करवाने वाला आरोप गलत था। उस घटना से पहले ही कुते की मौत हो गई थी।
बीते वर्ष हुई थी पति-पत्नी में सुलह
भारती और उनकी पत्नी के बीच मतभेद पिछले साल ही सुलझा लिए गए थे। लिपिका ने अगस्त, 2018 में कोर्ट में याचिका दायर कर भारती के लगे आरोपों को खारिज करने की मांग की थी। तब कोर्ट ने उनसे कहा कि कुछ समय इंतजार करें जब तक याची की पत्नी और उनके बच्चे उनके साथ घर में न रहने लगे। कोर्ट ने यह भी देखा कि अगर महिला की FIR रद्द हो जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।
दिल्ली के कानून मंत्री रह चुके हैं भारती
AAP नेता सोमनाथ भारती दो बार दिल्ली के मालवीय नगर से विधायक चुने गए हैं। पहली बार विधायक बनने पर दिल्ली सरकार में कानून मंत्री बनाया गया था। फिलहाल वो मालवीय नगर से विधायक हैं।