भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को तीन साल की सजा, विधायकी जाना तय
क्या है खबर?
समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर की कोर्ट ने 2019 के इस मामले में आज ही उन्हें दोषी करार दिया था और आज ही सजा का ऐलान कर दिया गया।
तीन साल की सजा के बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता जाना तय है। वह रामपुर सीट से विधायक हैं।
आरोप
आजम खान पर क्या आरोप थे?
जिस भाषण के लिए आजम खान को सजा सुनाई गई है, वो उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के एक गांव में सभा करते हुए दिया था।
अपने इस भाषण में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ आपत्तिनजक भाषा का इस्तेमाल किया था।
इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश में ऐसा माहौल बनाने का आरोप लगाया था जिसमें मुस्लिमों का रहना मुश्किल हो रहा है।
आदेश
इन धाराओं के तहत दोषी पाए गए आजम खान
रामपुर की सांसद/विधायक कोर्ट ने मामले में आजम खान को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505-1 (सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने वाला बयान) और जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन पर 2,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
हालांकि आजम खान को अभी जेल नहीं जाना होगा क्योंकि कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।
बयान
सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे आजम
कोर्ट के आदेश के बाद मीडिया से बात करते हुए आजम खान ने कहा, "मैंने अपना विश्वास नहीं खोया है। सभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। मैं हाई कोर्ट के सामने अपील करूंगा।" कोर्ट ने उन्हें इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया है।
आदेश
सुप्रीम कोर्ट की आदेश के मुताबिक आजम खान की विधायकी जाना तय
रामपुर कोर्ट के आजम खान को दोषी ठहराने के बाद सबकी नजर इस बात पर थी कि उन्हें कितनी साल की सजा सुनाई जाती है और तीन साल की सजा के बाद अब उनकी विधानसभा की सदस्यता जाना तय है।
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार, दो साल से अधिक की सजा होने पर सांसद या विधायक की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगी।
कोर्ट का आदेश मिलने के बाद विधानसभा स्पीकर उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे।
मुकदमे
भाजपा की सरकार आने के बाद आजम के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं 89 मामले
गौरतलब है कि 2017 में भाजपा की सरकार आने के बाद आजम खान के खिलाफ धड़ाधड़ मामले दर्ज किए गए हैं और अभी उनके खिलाफ जमीन हड़पने से लेकर भैंस, बकरियां, किताबें और बिजली चोरी करने जैसे आरोपों में 89 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं।
जमीन हड़पने के एक मामले में तो वह लगभग दो साल तक जेल में बंद रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जमानत देने के बाद वह इस साल मई में ही बाहर आए हैं।