NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / राजनीति की खबरें / भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को तीन साल की सजा, विधायकी जाना तय
    अगली खबर
    भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को तीन साल की सजा, विधायकी जाना तय
    आजम खान को भड़काऊ भाषण के लिए तीन साल जेल की सजा

    भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को तीन साल की सजा, विधायकी जाना तय

    लेखन मुकुल तोमर
    Oct 27, 2022
    06:04 pm

    क्या है खबर?

    समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है।

    उत्तर प्रदेश के रामपुर की कोर्ट ने 2019 के इस मामले में आज ही उन्हें दोषी करार दिया था और आज ही सजा का ऐलान कर दिया गया।

    तीन साल की सजा के बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता जाना तय है। वह रामपुर सीट से विधायक हैं।

    आरोप

    आजम खान पर क्या आरोप थे?

    जिस भाषण के लिए आजम खान को सजा सुनाई गई है, वो उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के एक गांव में सभा करते हुए दिया था।

    अपने इस भाषण में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ आपत्तिनजक भाषा का इस्तेमाल किया था।

    इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश में ऐसा माहौल बनाने का आरोप लगाया था जिसमें मुस्लिमों का रहना मुश्किल हो रहा है।

    आदेश

    इन धाराओं के तहत दोषी पाए गए आजम खान

    रामपुर की सांसद/विधायक कोर्ट ने मामले में आजम खान को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505-1 (सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने वाला बयान) और जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 125 के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन पर 2,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

    हालांकि आजम खान को अभी जेल नहीं जाना होगा क्योंकि कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।

    बयान

    सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे आजम

    कोर्ट के आदेश के बाद मीडिया से बात करते हुए आजम खान ने कहा, "मैंने अपना विश्वास नहीं खोया है। सभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। मैं हाई कोर्ट के सामने अपील करूंगा।" कोर्ट ने उन्हें इसके लिए एक हफ्ते का समय दिया है।

    आदेश

    सुप्रीम कोर्ट की आदेश के मुताबिक आजम खान की विधायकी जाना तय

    रामपुर कोर्ट के आजम खान को दोषी ठहराने के बाद सबकी नजर इस बात पर थी कि उन्हें कितनी साल की सजा सुनाई जाती है और तीन साल की सजा के बाद अब उनकी विधानसभा की सदस्यता जाना तय है।

    सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार, दो साल से अधिक की सजा होने पर सांसद या विधायक की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगी।

    कोर्ट का आदेश मिलने के बाद विधानसभा स्पीकर उनकी सदस्यता रद्द कर देंगे।

    मुकदमे

    भाजपा की सरकार आने के बाद आजम के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं 89 मामले

    गौरतलब है कि 2017 में भाजपा की सरकार आने के बाद आजम खान के खिलाफ धड़ाधड़ मामले दर्ज किए गए हैं और अभी उनके खिलाफ जमीन हड़पने से लेकर भैंस, बकरियां, किताबें और बिजली चोरी करने जैसे आरोपों में 89 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं।

    जमीन हड़पने के एक मामले में तो वह लगभग दो साल तक जेल में बंद रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जमानत देने के बाद वह इस साल मई में ही बाहर आए हैं।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    आजम खान
    उत्तर प्रदेश
    योगी आदित्यनाथ
    समाजवादी पार्टी

    ताज़ा खबरें

    इंटर मिलान को हराकर पहली बार चैंपियन्स लीग विजेता बनी पेरिस सेंट-जर्मेन, बनाए ये रिकॉर्ड्स  चैंपियन्स लीग
    इजरायल के साथ युद्धविराम पर सहमत हुआ हमास, बंधकों की रिहाई के बदले रखीं ये शर्तें इजरायल
    मिस वर्ल्ड 2025: टूट गया भारत की जीत का सपना, थाईलैंड की सुचाता चुआंग्सरी बनीं विजेता मिस वर्ल्ड
    राजपाल यादव बाेले- बॉलीवुड में अगर नपोटिज्म होता तो मेरे 200 रिश्तेदार यहीं होते राजपाल यादव

    आजम खान

    जयाप्रदा का आरोप, आजम खान ने की थी एसिड अटैक कराने की कोशिश मुलायम सिंह यादव
    भाजपा में शामिल हुईं जया प्रदा, आजम खान के खिलाफ रामपुर से लड़ सकती हैं चुनाव भारतीय जनता पार्टी
    आजम बोले- पाकिस्तान को मोदी के प्रधानमंत्री बनने का इंतजार तो पाक का एजेंट मैं या...? इमरान खान
    'खाकी अंडरवियर' वाले बयान पर घिरे आजम खान, बोले- दोषी पाया गया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा सुषमा स्वराज

    उत्तर प्रदेश

    उत्तर प्रदेश: भदोही में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी भीषण आग; 5 की मौत, 64 घायल आग त्रासदी
    उत्तर प्रदेश: सरकारी स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षक अब 'शिक्षक साथी' बनकर देंगे सेवाएं योगी आदित्यनाथ
    दिल्ली: अमीर बनने के लिए 'नर बलि' के नाम पर 6 वर्षीय मासूम की हत्या दिल्ली पुलिस
    मुलायम सिंह यादव की हालत स्थिर, CCU में चल रहा इलाज; अखिलेश अस्पताल पहुंचे मुलायम सिंह यादव

    योगी आदित्यनाथ

    योगी के मंत्री संजय निषाद बोले- जिन लोगों को हिंदी से ऐतराज, वो देश छोड़ दें उत्तर प्रदेश
    उत्तर प्रदेश: अब नए मदरसों को नहीं मिलेगा अनुदान, योगी ने पलटा अखिलेश सरकार का फैसला उत्तर प्रदेश
    उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने पेश किया अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट, जानें अहम ऐलान बजट
    उत्तर प्रदेश बजट: जानें रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या अहम ऐलान किए गए उत्तर प्रदेश

    समाजवादी पार्टी

    टिकैत परिवार ने सपा-लोकदल गठबंधन को समर्थन पर यू-टर्न क्यों लिया? भाजपा समाचार
    विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, सीट फाइनल होना बाकी योगी आदित्यनाथ
    कौन हैं मुलायम सिंह यादव के परिवार से भाजपा का दामन थामने वाली अपर्णा यादव? मुलायम सिंह यादव
    मैनपुरी जिले की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव अखिलेश यादव
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025