अमरिंदर सिंह हो सकते हैं NDA की तरफ से उप राष्ट्रपति पद के दावेदार
क्या है खबर?
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की तरफ से उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है।
सिंह फिलहाल पीठ की सर्जरी के लिए लंदन गए हुए हैं और वहां से लौटने के बाद नामांकन दाखिल कर सकते हैं।
इससे पहले खबर आई थी कि सिंह अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय करने जा रहे हैं।
जानकारी
अगले हफ्ते देश लौटेंगे सिंह
सिंह अगले हफ्ते लंदन से देश लौटेंगे और उसके बाद अपनी पार्टी का भाजपा में विलय का ऐलान करेंगे।
पार्टी के विलय की जानकारी सामने आने के साथ ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि भाजपा सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है।
अब सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि NDA उन्हें उप राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। राष्ट्रपति पद के लिए NDA ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है।
जानकारी
कांग्रेस छोड़कर सिंह ने बनाई थी अपनी पार्टी
अमरिंदर सिंह ने पिछले साल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई थी। विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।
जानकारी
सिद्धू से नाराजगी के कारण छोड़ा था मुख्यमंत्री पद
अमरिंदर सिंह ने पिछले साल सितंबर में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। दरअसल, कांग्रेस नेतृत्व ने अमरिंदर सिंह को नजरअंदाज करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। सिद्धू खेमे के कई विधायक भी सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।
इससे नाराज अमरिंदर ने पहले मुख्यमंत्री और बाद में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा था कि वो अपमानित महसूस कर रहे थे।
चुनाव
6 अगस्त को होगा उप राष्ट्रपति का चुनाव
देश के अगले उप राष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। आवश्यकता होने पर मतदान 6 अगस्त को होगा और उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मौजूदा उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है।
उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई रखी गई है और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जुलाई है।
तरीका
कैसे होता है उप राष्ट्रपति का चुनाव?
संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उप राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल प्रणाली से होता है। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं।
दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के जरिए उप राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यह मतदान गोपनीय होता है।
निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत तथा लोकसभा के 543 सदस्य शामिल होते हैं।
प्रक्रिया
कैसे होता है मतदान?
उप राष्ट्रपति चुनाव में मतदान खास तरीके से होता है और इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं।
इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, मगर उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है।
उन्हें बैलट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से आगे की प्राथमिकता देनी होती है।
ऐसे में सर्वाधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है।